Revised ITR Last Date: आखिरी मौका, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेज रहा टैक्सपेयर्स को मैसेज, जानिए आपको क्या करना है
इस असेसमेंट ईयर के लिए रिवाइज्ड आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2023 है. जिन्हें अभी अपना रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करना है, वो कर लें.
अगर आपके इनकम टैक्स रिटर्न में कोई गड़बड़ी है और आपको अपना रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करना है तो आपके लिए 31 दिसंबर की तारीख अहम है. इस असेसमेंट ईयर के लिए रिवाइज्ड आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2023 है. जिन्हें अभी अपना रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करना है, वो कर लें. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे टैक्सपेयर्स को आईटीआर रिवाइज करने के लिए मैसेज भी भेज रहा है.
जानकारी है कि जिन लोगों ने 2022-2023 के लिए हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किए हैं, उन ज़्यादातर लोगों को रिवाइज्ड आईटीआर भरने का मैसेज आ रहा है. टैक्सपेयर्स AIS के फॉर्म को दुबारा चेक करके जवाब दे सकते हैं. दिसंबर 31 के बाद इनकम टैक्स रिटर्न रिवाइज नहीं हो पाएगा.
क्यों भरना है रिवाइज्ड आईटीआर?
अगर आपसे आईटीआर भरने में गलती हुई है तो आपको रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करना होगा. यह आईटीआर आपको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139(5) के तहत फाइल करना होगा. गड़बड़ी के अलावा, एक कारण ये भी होता है कि मान लीजिए आपने जुलाई से पहले आईटीआर भर दिया था, लेकिन इस असेसमेंट ईयर के लिए आपके कैलकुलेटेड टैक्स में कोई बदलाव आ गया है, या टीडीएस वगैरह एडजस्ट हुआ है, इससे आपके AIS यानी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटस में बदलाव दिखेगा. इसके चलते भी आपको रिवाइज्ड आईटीआर भरना पड़ सकता है.
जुर्माना भी भरना होगा?
आयकर विभाग की तरफ से रिवाइज्ड आईटीआर भरने पर कोई चार्ज या जुर्माना नहीं लगाया जाता है. हालांकि, अगर रिवाइज्ड आईटीआर भरने पर आप अपनी इनकम में कोई बदलाव करते हुए अतिरिक्त आय दिखाते हैं तो आपको उस पर लगने वाला अतिरिक्त टैक्स चुकाना होगा. वहीं ऐसे मामले में आप पर जुर्माना और बकाया पर ब्याज भी लग सकता है.
आपकी सामान्य जानकारी के लिए बता दें कि एक असेसमेंट ईयर के लिए आईटीआर फाइल करने के बाद आप रिवाइज्ड आईटीआर भरने की आखिरी तारीख यानी कि 31 दिसंबर से पहले जितनी बार चाहें उतनी बार रिवाइज आईटीआर भर सकते हैं. हालांकि आपको ज्यादा बार इसे रिवाइज करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे आपके ऊपर स्क्रूटनी बैठ सकती है. ऐसे में फिलहाल आपके पास 31 दिसंबर तक का मौका है कि आप अपने रिटर्न को अपडेट कर लें और Revised ITR फाइल कर लें.