ITR Filing: डेडलाइन के बाद कितना लगता है जुर्माना, किन लोगों पर देरी के बावजूद नहीं लगती पेनाल्टी?
Written By: अनुज मौर्या
Sun, Jun 30, 2024 07:00 AM IST
इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने की आखिरी तारीख (ITR Filing Last Date) है 31 जुलाई. अगर आप इस तारीख तक अपना आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आपको पेनाल्टी (ITR Late Fees Penalty) चुकानी पड़ेगी. हर नौकरीपेशा इन दिनों तेजी से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है. ऐसे में एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर आपको कितनी पेनाल्टी चुकानी होगी.
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हर किसी पर नहीं लगती पेनाल्टी
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कितनी लगती है पेनाल्टी?
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टैक्स देनदारी नहीं तो भी लगेगी पेनाल्टी
कई लोग सोचते हैं कि पेनाल्टी तभी लगती है जब आपकी कोई टैक्स देनदारी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है. अगर आपकी कोई टैक्स देनदारी नहीं है, तो भी आखिरी तारीख के बाद आईटीआर फाइल करने पर आपको पेनाल्टी देनी पड़ेगी. हां, अगर आपकी इनकम टैक्स छूट की सीमा (पुरानी टैक्स व्यवस्था में 2.5 लाख रुपये) से भी कम है तो आप पर पेनाल्टी नहीं लगेगी.
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किसके लिए आईटीआर फाइल करना जरूरी नहीं
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