Last Date तक भी नहीं भर पाए ITR तो क्या? जुर्माना तो लगेगा ही... जानिए कब जेल भी हो सकती है
Written By: अनुज मौर्या
Sun, Jun 30, 2024 11:32 AM IST
बहुत सारे लोग आखिरी तारीख (ITR Filing Last Date) तक इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने का इंतजार करते हैं और कई बार किसी दिक्कत के चलते आईटीआर फाइल करना छूट जाता है. आप भी ऐसा करते हैं तो जरा संभल कर रहें. अगर आपने 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल नहीं किया तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा. ये तो सभी जानते हैं देरी से आईटीआर भरने पर जुर्माना (ITR Penalty) चुकाना होता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि कुछ मामलों में आपको जेल भी हो सकती है? आइए जानते हैं क्या हैं नियम और कब आपको जेल (ITR Missing may land you in jail) की सजा भुगतना पड़ सकती है.
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एक नजर जुर्माने के प्रावधान पर
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टैक्स नहीं लगा तो भी भरना होगा आईटीआर
कई लोग सोचते हैं कि पेनाल्टी तभी लगती है जब आपकी कोई टैक्स देनदारी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है. अगर आपकी इनकम टैक्स छूट की सीमा (पुरानी टैक्स व्यवस्था में 2.5 लाख रुपये और नई में 3 लाख रुपये) से अधिक है तो आप पर 1000 रुपये की पेनाल्टी लगेगी. यानी अगर आप 87ए के तहत मिलने वाली रिबेट के दायरे में आते हैं तो आपको आईटीआर भरना जरूरी है.
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सजा का भी है प्रावधान
ध्यान रखें कि टैक्स भरना और आईटीआर फाइल करना, ये दो अलग चीजें हैं. अगर आप टैक्सेबल इनकम के दायरे में आते हैं तो आपको हर साल अपना टैक्स चुकाना ही चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं आते हैं तो भी आपको आईटीआर जरूर फाइल करना चाहिए. टैक्स नहीं चुकाना तो अपराध है ही, आईटीआर फाइल न करने की स्थिति में भी सजा का प्रावधान है.
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