Income Tax Benefits: सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजंस को मिलते हैं ये 8 टैक्स बेनेफिट, जरूर उठाएं फायदा
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Fri, Apr 19, 2024 03:30 PM IST
देश में इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत वरिष्ठ नागरिकों को कई तरह के इनकम टैक्स बेनेफिट दिए जाते हैं. टैक्स फाइलिंग उनके लिए आसान रहे और जीवन भर की कमाई पर उन्हें बुढ़ापे में आराम मिले, इसके लिए सरकार सीनियर सिटीजंस को टैक्स छूट देती है. हम आपको यहां ऐसे ही सात टैक्स बेनेफिट्स के बारे में बता रहे हैं जो वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी यानी 60 साल से ऊपर की उम्र वाले टैक्सपेयर्स को दी जाती है.
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1. टैक्स छूट की लिमिट
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2. ITR फाइल करने से छूट
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3. स्टैंडर्ड डिडक्शन पर फायदा
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4. ब्याज से हुई आय पर छूट
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5. हेल्थ इंश्योरेंस पर छूट
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6. गंभीर बीमारी के इलाज पर
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