PAN 2.0 FAQs: PAN 2.0 प्रोजेक्ट को कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) से मंजूरी मिल गई है. यह प्रोजेक्ट PAN और TAN के प्रबंधन और जारी करने की प्रक्रिया को सरल और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें सभी PAN/TAN सर्विस सिंगल पोर्टल पर मौजूद होंगी. इससे प्रोसेस को और आसान, तेज और पारदर्शी बनाया जाएगा. इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य डाटा सुरक्षा, पेपरलेस प्रक्रियाएं और डिजिटल इंडिया पहल के तहत सरकारी सेवाओं को बेहतर बनाना है. इस सिंगल पोर्टल के जरिए उपयोगकर्ता अपने PAN/TAN सर्विस के लिए आवेदन, अपडेट, और PAN सत्यापन जैसे काम ऑनलाइन कर सकेंगे. 

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PAN 2.0 को लेकर CBDT की तरफ से कुछ FAQs जारी किए गए हैं. 

सवाल 1. PAN 2.0 क्या है?

जवाब: PAN 2.0 एक ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट है, जिसका उद्देश्य पैन और टैक्सपेयर सर्विसेज को आधुनिक और पेपरलेस बनाना है. इसमें पैन और TAN से जुड़ी सभी सेवाओं को सिंगल पोर्टल पर लाया जाएगा. यह प्रक्रिया को तेज और सुरक्षित बनाएगा.

सवाल 2. PAN 2.0 मौजूदा सिस्टम से कैसे अलग है?

जवाब: प्लेटफॉर्म का एकीकरण: पहले पैन सेवाएं तीन अलग-अलग पोर्टल (e-Filing, UTIITSL और Protean e-Gov) पर थीं. अब यह एकीकृत पोर्टल पर होंगी.

पेपरलेस प्रक्रिया: यह पूरी तरह ऑनलाइन और पेपरलेस होगी.

मुफ्त सर्विस: पैन आवंटन, अपडेट और सुधार मुफ्त में होंगे. ई-पैन सीधे ईमेल पर भेजा जाएगा.

सवाल 3. क्या मौजूदा पैन कार्ड धारकों को नए पैन के लिए आवेदन करना होगा?

जवाब: नहीं, मौजूदा पैन कार्ड धारकों को नए पैन के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है. उनके मौजूदा कार्ड मान्य रहेंगे.

सवाल 4. क्या PAN 2.0 में नाम, पता और अन्य जानकारी अपडेट की जा सकती है?

जवाब: हां, मौजूदा पैन कार्ड धारक अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आदि मुफ्त में अपडेट कर सकते हैं.

आप नीचे दिए गए लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं:

i. https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserAddressUpdate.html

ii. https://www.pan.utiitsl.com/PAN_ONLINE/homeaddresschange 

सवाल 5: क्या मुझे PAN 2.0 के तहत अपना PAN कार्ड बदलना होगा?

जवाब: नहीं. आपका PAN कार्ड तब तक नहीं बदलेगा जब तक आप इसमें किसी प्रकार का अपडेट या सुधार नहीं करवाना चाहते. मौजूदा वैध PAN कार्ड PAN 2.0 में भी मान्य रहेंगे.

सवाल 6:(i) जिन लोगों ने अपना पता नहीं बदला है और पुराने पते का उपयोग कर रहे हैं, उन्हें नया PAN कार्ड कैसे मिलेगा?

(ii) नया PAN कार्ड कब तक डिलीवर होगा?

जवाब: (i) नया PAN कार्ड केवल तभी डिलीवर किया जाएगा जब PAN धारक अपने मौजूदा PAN में किसी प्रकार का अपडेट/सुधार करने का अनुरोध करेंगे.

(ii) अगर आपको पता अपडेट करना है, तो आप आधार-आधारित ऑनलाइन सुविधा का उपयोग करके निशुल्क निम्नलिखित लिंक पर जाकर इसे अपडेट कर सकते हैं:

UTIITSL सेवा

NSDL सेवा

इसके अनुसार, आपका पता PAN डेटाबेस में अपडेट हो जाएगा.

सवाल 7:(i) अगर नए PAN कार्ड QR कोड-सक्षम हैं, तो क्या पुराने कार्ड वैसे ही काम करते रहेंगे?

(ii) QR कोड का क्या उपयोग है?

जवाब: (i) QR कोड कोई नई सुविधा नहीं है. इसे 2017-18 से PAN कार्ड में शामिल किया गया है. PAN 2.0 परियोजना में इसे बेहतर (डायनेमिक QR कोड, जो PAN डेटाबेस की नवीनतम जानकारी दिखाएगा) के साथ जारी रखा जाएगा. जिन PAN धारकों के पास पुराने PAN कार्ड हैं जिनमें QR कोड नहीं है, वे QR कोड वाले नए कार्ड के लिए मौजूदा PAN 1.0 और PAN 2.0 इकोसिस्टम दोनों में आवेदन कर सकते हैं.

(ii) QR कोड PAN और इसकी जानकारी को सत्यापित करने में मदद करता है.

(iii) वर्तमान में एक विशेष QR रीडर एप्लिकेशन उपलब्ध है, जो QR कोड को पढ़कर PAN कार्ड के विवरण जैसे फोटो, हस्ताक्षर, नाम, माता-पिता का नाम और जन्मतिथि दिखाता है.

सवाल 8: "विशिष्ट क्षेत्रों में सभी व्यवसाय-संबंधी गतिविधियों के लिए Common Business identifier" क्या है?

जवाब: 2023 के केंद्रीय बजट में यह घोषणा की गई थी कि जिन व्यावसायिक संस्थानों को PAN रखना अनिवार्य है, उनके लिए PAN को निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों के सभी डिजिटल सिस्टम में एक सामान्य पहचानकर्ता के रूप में उपयोग किया जाएगा.

सवाल 9: क्या "सामान्य व्यापार पहचानकर्ता" मौजूदा अनोखे करदाता पहचान संख्या यानी PAN को बदल देगा?

जवाब: नहीं. PAN को ही सामान्य व्यापार पहचानकर्ता के रूप में उपयोग किया जाएगा.

सवाल 10: "एकीकृत पोर्टल" का क्या अर्थ है?

जवाब: वर्तमान में PAN से जुड़ी सेवाएं तीन अलग-अलग पोर्टल पर उपलब्ध हैं. PAN 2.0 परियोजना के तहत सभी PAN/TAN सेवाएं आयकर विभाग (ITD) के एकीकृत पोर्टल पर उपलब्ध होंगी. यह पोर्टल PAN और TAN से संबंधित सभी सेवाओं जैसे आवंटन, अपडेट, सुधार, ऑनलाइन PAN सत्यापन, आधार-PAN लिंकिंग, e-PAN अनुरोध, पुनर्मुद्रण अनुरोध आदि के लिए एक ही मंच प्रदान करेगा. इससे प्रक्रियाएं सरल होंगी और सेवाओं में देरी व शिकायतों के निपटारे में सुधार होगा.

सवाल 11: जिनके पास एक से अधिक PAN हैं, उन्हें कैसे पहचाना जाएगा और अतिरिक्त PAN को कैसे हटाया जाएगा?

जवाब: आयकर अधिनियम, 1961 के तहत, किसी भी व्यक्ति के पास एक से अधिक PAN रखना अवैध है. अगर किसी के पास एक से अधिक PAN हैं, तो उसे अपने क्षेत्रीय असेसिंग अधिकारी को इसकी सूचना देकर अतिरिक्त PAN हटवाना/निष्क्रिय करवाना आवश्यक है. PAN 2.0 के तहत, उन्नत सिस्टम लॉजिक और केंद्रीकृत प्रक्रिया से डुप्लिकेट PAN की पहचान और निवारण किया जाएगा, जिससे एक व्यक्ति के पास एक से अधिक PAN होने के मामलों को न्यूनतम किया जा सके.