New vs Old Tax Regime: इनकम टैक्स भरने वालों के लिए इस वित्तीय वर्ष (ITR Filing for FY23-24) में काफी कुछ बदला है. अगले महीने से जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो आपको कई नए नियमों और बदलावों से रूबरू होना पड़ेगा. अगर आप सैलरीड प्रोफेशनल हैं तो आपकी कंपनी ने आपको अभी तक इन्वेस्टमेंट डेक्लेरेशन का फॉर्म दे भी दिया होगा. साथ ही आपको अपना इनकम टैक्स रिजीम चुनने का विकल्प भी दिया जा रहा है. आपको अभी अपने इंप्लॉयर को ये बताना है कि आप किस टैक्स रिजीम में अपना टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे. इस बार के बजट में न्यू टैक्स रिजीम में काफी बदलाव हुए हैं, जिसके बाद अब 7 लाख या इससे कुछ ऊपर की आय वाले टैक्सपेयर्स न्यू टैक्स रिजीम को चुनना पसंद कर सकते हैं. ऐसे में आपके लिए भी जरूरी है कि टैक्स फाइलिंग के पहले कुछ बेसिक बातें जान लें.

1. न्यू टैक्स रिजीम को बनाया गया है ज्यादा आकर्षक

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सरकार ने बजट 2023 में न्यू टैक्स रिजीम में कई बदलाव किए हैं. वैसे तो न्यू टैक्स रिजीम को साल 2020 में ही लॉन्च किया गया था, लेकिन अब इसे ज्यादा आसान और आकर्षक बनाने के लिए इसमें कई बदलाव किए गए हैं. अब न्यू टैक्स रिजीम ही डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है. इसमें 3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. 7 लाख तक आय वालों को टैक्स रिबेट मिलेगा, जिसके बाद उनको भी टैक्स नहीं भरना होगा. इसमें टैक्स स्लैब घटा दिए गए हैं.

ये भी पढ़ें: Tax Deduction: दान देकर भी बचा सकते हैं टैक्स, सेक्शन 80G आएगा काम, जानें डोनेशन पर टैक्स छूट के नियम

न्‍यू टैक्‍स रिजीम में टैक्स स्लैब स्ट्रक्चर

0 से ₹3 लाख तक = 0

₹3 लाख से ₹6 लाख = 5%

₹6 लाख से ₹9 लाख = 10%  

₹9 लाख से ₹12 लाख = 15%  

₹12 लाख से ₹15 लाख = 20% 

₹15 लाख से ऊपर = 30% 

2. ओल्ड टैक्स रिजीम 

ओल्ड टैक्स रिजीम का ऑप्शन अभी भी आपके पास उपलब्ध है. आप अपनी सुविधा के हिसाब से टैक्स रिजीम चुन सकते हैं. ओल्ड टैक्स रिजीम में ढाई लाख तक की आय टैक्स फ्री होगी. ढाई लाख से 5 लाख तक की आय 5 पर्सेंट टैक्स लगता है, लेकिन इसमें 12,500 रुपये का रिबेट मिलता है. इसमें 5, 20 और 30 पर्सेंट का टैक्स स्लैब है. ओल्ड टैक्स रिजीम को ज्यादातर टैक्सपेयर्स इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इसमें आपको 80C सहित और कई धाराओं के तहत टैक्स बचाने का मौका मिल जाता है. 

ये भी पढ़ें: New vs Old Tax Regime: टैक्स रिजीम चुनने के लिए बचे हैं बस कुछ दिन, नौकरी वाले ले लें फैसला वर्ना होगा बड़ा नुकसान

ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब स्ट्रक्चर

ओल्ड टैक्स रिजीम (60 साल से कम के इंडिविजुअल टैक्‍सपेयर्स के लिए)

0 से ₹2.5 लाख =  0

₹2.5 लाख से ₹5 लाख = 5%

₹5 लाख से ₹10 लाख = 20% 

₹10 लाख से ऊपर = 30% 

3. टैक्स रिजीम चुनना

अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो आपको इस बार अपना टैक्स रिजीम खुद से चुनना होगा, क्योंकि इस बार न्यू टैक्स रिजीम ही डिफॉल्ट रिजीम है. आईटीआर फाइलिंग पोर्टल पर आपको सबकुछ न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से मिलेगा. अच्छी बात है कि आप अपनी टैक्स रिजीम हर साल बदल सकते हैं. यानी कि इस बार न्यू में भरा, ये पसंद नहीं आया तो अगले साल फिर से ओल्ड में वापस जा सकते हैं.

ये भी पढ़ें: Tax Deduction for Salaried Employees: नौकरी वालों जान लो फायदे की बात, किस टैक्स रिजीम में कहां-कहां मिलेगी छूट

4. कैसे चुनें अपने लिए सही रिजीम

आपको किस रिजीम में कम टैक्स देना पड़ेगा, ये देखने के लिए आप टैक्स कैलकुलेटर की सहायता ले सकते हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट बनाने के बाद एक नया टैक्स कैलकुलेटर जारी किया था, ताकि टैक्सपेयर्स ये कैलकुलेट कर सकें कि उनकी आय पर किस रिजीम में कितना टैक्स बन रहा है. ये कैलकुलेटर आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर मिल जाएगा.

Zee Business Hindi Live TV यहां देखें