Moonlighting कराएगा फजीहत! इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेज रहा Tax Notice, आप भी हैं रडार पर तो जान लें ITR की ये शर्तें
Income Tax Notice on Moonlighting: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ ऐसे लोगों को नोटिस भेजा है जो Moonlighting कर रहे थे क्योंकि उन्होंने अपनी जॉब की इनकम तो बताई लेकिन मूनलाइटिंग से हुई इनकम छिपा गए.
Income Tax Notice on Moonlighting: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल ही में कुछ ऐसे लोगों को नोटिस भेजा है, जो अपनी जॉब के साथ मूनलाइटिंग कर रहे थे. ये नोटिस 2019-2020 और 2020-2021 के बीच का है. इनकम टैक्स विभाग ने पाया कि ऐसे कई कर्मचारी है, जिन्होंने अपनी रेगुलर सैलरी पर इनकम टैक्स रिटर्न भरा था लेकिन उनकी रेगुलर सैलरी से कहीं अधिक इनकम अलग सोर्स से थी. यानी ऐसे कर्मचारी जो मूनलाइटिंग के जरिए इनकम तो कर रहे थे लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी नहीं दे रहे थे.
मूनलाइटिंग के जरिए कमाई करने वाले ज्यादातर लोग आईटी सेक्टर, अकाउंटिंग और मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स हैं. बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके खाते में विदेशों से पैसे ट्रांसफर किए गए हैं, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय उन्होंने अपनी रेगुलर सैलरी पर ही टैक्स दिया. इस तरह के मामले साल 2019 से 2021 के बीच सबसे ज्यादा देखने को मिले हैं.
कैसे पता चला गड़बड़ी का?
आयकर विभाग ने इस दौरान कुल 1,100 से ज्यादा ऐसे कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है जिन्होंने मूनलाइटिंग के जरिए हुई कमाई पर टैक्स नहीं दिया है. खास बात ये है कि मूनलाइटिंग के जरिए कमाई करने वाले ज्यादातर कर्मचारियों की जानकारी आयकर विभाग को कंपनियों ने ही दी है, जिसमें वो काम कर रहे हैं. ऐसे में विदेशी ट्रांजैक्शन को ट्रैक करके आसानी से इस तरह के लोगों का आईटी विभाग ने पता लगा लिया है. अब उन्हें नोटिस भेजा गया है.
लॉकडाउन में बहुत से लोगों ने की थी मूनलाइटिंग से कमाई
आपको याद होगा कि लॉकडाउन के दौरान ज्यादातर कंपनियों ने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दे दी थी. ऐसे में लोग घर बैठकर मूनलाइटिंग के जरिए तगड़ी कमाई कर रहे थे. वो अपनी कंपनी के साथ ही कई और प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहे थे. एक साथ एक से अधिक कंपनी में काम करने को मूनलाइटिंग कहा जाता है. मूनलाइटिंग को रोकने के लिए विप्रो, इंफोसिस, टीसीएस जैसी कई बड़ी कंपनियों ने कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन भी लिया था. कंपनियों ने कई कर्मचारियों को नौकरी से भी निकाल दिया था. कंपनी से निकाले गए कर्मचारियों की मुसीबत उस दौरान भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन अब इनकम टैक्स की रडार पर फिर से वहीं कर्मचारी है, जिन्होंने मूनलाइटिंग के जरिए मोटी कमाई की थी और इनकम टैक्स विभाग को इसकी जानकारी नहीं दी थी.
Moonlighting करते हैं तो ITR Filing के वक्त ध्यान रखें ये बातें
1. अगर आपने मूनलाइटिंग की है और इसके लिए आपको सैलरी के तौर पर पैसे मिले हैं, तो आपको इसे अपनी सैलरी इनकम के तौर पर दिखाना होगा. इसके लिए अपनी प्राइमरी जॉब और मूनलाइटिंग जॉब को ऐड करके टोटल सैलरी इनकम निकाल लीजिए. सैलरी इनकम के लिए आपको ITR-1 चूज़ करना होगा.
2. अगर आपने मूनलाइटिंग में प्रोफेशनल फीस ली है तो आपको इसे अपने "Income from Other Sources" के तौर पर दिखाना होगा.
3. अगर आपकी इनकम किसी बिजनेस से प्रॉफिट के तौर पर हुई है तो आपको इसे बिजनेस रिटर्न में दिखाना होगा, इसके लिए आपको ITR-3 या ITR-4 फाइल करना होगा.