ITR Refund: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन गुजर चुकी है, अगर आपने अपना आईटीआर फाइल कर लिया है और रिफंड का इंतजार कर रहे हैं, तो अगले कुछ दिनों में आपका रिफंड आ जाएगा, लेकिन कुछ टैक्सपेयर्स ऐसे भी होंगे, जिन्होंने अपना आईटीआर भी फाइल नहीं किया है और टेंशन में होंगे कि अब जो रिफंड बनता वो कैसे मिलेगा, क्योंकि अब तो आपको लेट आईटीआर फाइल करना होगा, वो भी पेनाल्टी के साथ. ऐसे में सवाल उठता है कि लेट फाइलिंग की स्थिति में क्या रिफंड मिलता है? तो आइए जवाब देते हैं इस सवाल का.

Tax Refund क्या होता है और क्यों करना होता है Claim? 

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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के e-filing portal पर लॉग इन करने पर आपको दिख जाता है कि आपने उस मौजूदा असेसमेंट ईयर में कितना TDS (tax deducted at source), TCS (tax collected at source), self-assessment tax या Advance Tax के तहत कितना टैक्स भरा है, ऐसे में अगर इनके तहत दिख रहा है कि आपका कटा हुआ टैक्स आपकी टैक्स लायबिलिटी से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं. 

टैक्स रिफंड करना होगा क्लेम

आपको लगता है कि आपको रिफंड मिलना चाहिए तो आप आईटीआर फाइल क्लेम करते वक्त रिफंड क्लेम कर सकते हैं, इसके लिए आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेक्शन में जाकर एक बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना होगा, जिसमें रिफंड आएगा.

लेकिन लेट फाइलिंग पर मिलेगा रिफंड?

ITR Filing Due Date मिस कर दी है तो भी आप पेनाल्टी के साथ लेट फाइलिंग कर सकते हैं. आपकी इनकम के हिसाब से जुर्माना लगेगा. 5 लाख से कम इनकम पर 1,000 और इसके ऊपर की इनकम पर 5,000 का जुर्माना लगता है. और हां, आप लेट फाइलिंग पर भी रिफंड क्लेम कर सकते हैं, इसके लिए सेक्शन 119 के तहत कुछ नियम अपवाद किए गए हैं.

क्या है लेट फाइलिंग पर रिफंड का नियम?

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने टैक्स रिफंड क्लेम को लेकर सेक्शन 119 के तहत सर्कुलर नंबर 9/2015 जारी किया था. अगर आप कुछ शर्तों पर खरे उतरते हैं, तो आप छह असेसमेंट ईयर के लिए टैक्स रिफंड क्लेम कर सकते हैं. पहले तो आपको लेट आईटीआर फाइलिंग के लिए condolation of delay भरना होगा और बताना होगा कि आपको देरी क्यों हुई है. इसके पीछे आपको कोई जेनुइन कारण देना होगा. ऐप्लीकेशन अप्रूव होने के बाद आप पिछले छह सालों का आईटीआर भरते हुए रिफंड क्लेम कर सकते हैं.

सर्कुलर नंबर 9/2015 के तहत लेट फाइलिंग के लिए ये शर्तें होने चाहिए पूरी

1. आपने करंट असेसेमेंट ईयर के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रखा है.

2. आपने पिछले असेसमेंट ईयर की फाइलिंग के लिए लेट फाइलिंग फीस भर दी है.

3. आपके पास वैध PAN और Aadhaar नंबर है.

4. आपके नाम रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट है.

इस नियम के तहत अपना रिफंड क्लेम करने के लिए जरूरी है कि आप condolation of delay ऐप्लीकेशन जितनी जल्दी हो सके डाल दें. लेट फाइलिंग के लिए आपको जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देने हैं, वो साथ रखें. और रिफंड क्लेम करने के लिए अपना आईटीआर ऑनलाइन भरें.

VIDEO देखें: 'कर' बचत: ITR Filing की डेडलाइन मिस कर दी? अब क्या होगा?