ITR Filing Deadline 31st December: अभी बिना पेनाल्टी के भी भर सकते हैं आईटीआर, आप भी चेक कर लें भरा या नहीं
Income Tax Return: अगर आपने अपना बिलेटेड आईटीआर अभी तक फाइल नहीं किया है तो आपको इसे तुरंत फाइल कर लेना है. हालांकि, अब टैक्स रिटर्न फाइल करने पर अधिकतम 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा, लेकिन एक टैक्स स्लैब ऐसा भी है, जिसके तहत आने वाले लोग बिना किसी पेनाल्टी के भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं.
Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की एक्सटेंडेड ड्यू डेट 31 दिसंबर, 2022 है. यानी कि अगर आपने अपना बिलेटेड आईटीआर अभी तक फाइल नहीं किया है तो आपको इसे तुरंत फाइल कर लेना है. फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 या असेसमेंट ईयर 2022-23 (ITR Assessment Year) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख वैसे तो 31 जुलाई थी, लेकिन इसे 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया था, हालांकि, अब टैक्स रिटर्न फाइल करने पर अधिकतम 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सेक्शन 234F के मुताबिक, ड्यू डेट तक रिटर्न न फाइल करने की स्थिति में असेसमेंट ईयर के 31 दिसंबर को या उससे पहले आईटीआर फाइल करने पर 5,000 रुपये या फिर किसी और स्थिति में 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा. साथ ही टैक्सेबल इनकम न होने पर इसे घटाकर 1,000 करने का नियम है.
लेकिन बिना पेनाल्टी के भी भरा जा सकता है आईटीआर
जुर्माने के बावजूद एक टैक्स स्लैब ऐसा भी है, जिसके तहत आने वाले लोग बिना किसी पेनाल्टी के भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं. सेक्शन 234F के मुताबिक, 5 लाख से ज्यादा की कुल आय रखने वाले लोगों को 5,000 रुपये जुर्माना, 2.5 लाख 5 लाख के बीच की कुल आय रखने वालों को 1,000 रुपये जुर्माना और 2.5 लाख तक की कुल आय रखने वालों को कोई जुर्माना नहीं देना होता है. यानी कि अगर आपकी कुल आय 2.5 लाख से नीचे है तो आप बिना कोई जुर्माना भरे बिलेटेड आईटीआर भर सकते हैं.
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ITR भरा हुआ है या नहीं, ये कैसे चेक करें? (How to check ITR Status?)
अगर आप अपने आईटीआर रिटर्न का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आपके पास इसकी भी सुविधा उपलब्ध है. आप इससे ये भी पता लगा सकते हैं कि आपने अपना आईटीआर भरा है या नहीं. ITR Status Service प्री-लॉगइन और पोस्ट-लॉगइन के जरिए अवेलेबल है.
ITR Status (Pre-Login) Process/Step-by-Step Guide
- e-Filing के पोर्टल के होमपेज पर जाएं.
- Income Tax Return (ITR) Status पर क्लिक करें.
- Income Tax Return (ITR) Status पेज पर अपना अकनॉलेजमेंट नंबर डालें, वैध मोबाइल नंबर डालकर कंटिन्यू करें.
- आपके मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का एक OTP आएगा, इसे डालकर सबमिट करें.
- वैलिडेशन हो जाने के बाद आप अपना आईटीआर स्टेटस देख सकेंगे.
ITR Status (Post-Login) Process/Step-by-Step Guide
- अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ e-Filing पोर्टल पर लॉगइन करें.
- e-File पर जाएं, फिर Income Tax Returns पर क्लिक करके View Filed Returns में जाएं.
- Filed Returns पेज पर आप फाइल किए गए अपने सभी रिटर्न देख पाएंगे. यहां आपको ITR-V Acknowledgement, अपलोडेड JSON (ऑफलाइन माध्यम से), PDF में पूरा ITR फॉर्म और इंटिमेशन ऑर्डर मिल जाएगा.
- View Details पर क्लिक करके रिटर्न साइकल और दूसरे एक्शन आइटम चेक कर सकते हैं, जैसे कि ई-वेरिफिकेशन पेंडिंग है क्या, वगैरह-वगैरह.
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