ITR filing: कंपनियों को CBDT ने दी बड़ी राहत, 7 नवंबर तक बढ़ गई आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन
ITR filing: सीबीडीटी ने कंपनियों के लिए आकलन वर्ष 2022-23 का आयकर रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन को 7 नवंबर, 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है.
ITR filing: वित्त मंत्रालय ने कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए आकलन वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन को 7 नवंबर तक बढ़ा दिया है. कंपनियों द्वारा ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर थी. इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स मामले में फैसले लेने वाली शीर्ष संस्था CBDT (Central Board of Direct Taxes) ने एक अधिसूचना में कहा कि पिछले महीने ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ा दिया गया था. इसलिए ITR Filing की डेडलाइन को भी आगे बढ़ा दिया गया है.
CBDT extends the due date for furnishing Income Tax Return for AY 2022-23 to 7th November, 2022 for certain categories of assessees in consequence of extension of due dates for filing various reports of audit. Circular No. 20/2022 dated 26.10.2022 issued.https://t.co/x9yhpL0d1T pic.twitter.com/T4LbT9Qy4K
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) October 26, 2022
CBDT ने बढ़ाई डेडलाइन
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CBDT ने एक नोटिफिकेशन में कहा, "CBDT ने आकलन वर्ष 2022-23 के लिए आयकर एक्ट के सेक्शन 139 के सब सेक्शन (1) के तहत आय की विवरणी को प्रस्तुत करने की डेडलाइन को 31 अक्टूबर, 2022 से बढ़ाकर 7 नवंबर, 2022 कर दिया गया है."
घरेलू कंपनियों को वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए 31 अक्टूबर, 2022 तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है. उन कंपनियों के लिए आईटीआर फाइल करने की नियत तारीख 30 नवंबर, 2022 होगी, जो ट्रांसफर प्राइसिंग नॉर्म्स के अधीन हैं.
11:50 AM IST