आखिरी 3 महीने में बचाना चाहते हैं Income Tax? पढ़ लीजिए ये एक काम कितना जरूरी है, नहीं किया तो CA भी कहेगा- सॉरी!
How to save tax: इन्वेस्टमेंट प्रूफ न केवल टैक्स बचाने में मदद करता है, बल्कि यह आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को भी व्यवस्थित करता है. अगर आपने इसे समय पर नहीं भरा, तो इसका सीधा असर आपके वेतन (Salary) और टैक्स देनदारी (Tax Liability) पर पड़ेगा.
How to save tax: साल का आखिरी क्वार्टर चल रहा है, और यह वह समय है जब ज्यादातर लोग अपनी इनकम टैक्स बचाने की कोशिश में जुट जाते हैं. अगर आप भी टैक्स बचाना चाहते हैं, तो Investment Proof जमा करना आपके लिए बेहद जरूरी है. इन्वेस्टमेंट प्रूफ न केवल टैक्स बचाने में मदद करता है, बल्कि यह आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को भी व्यवस्थित करता है. अगर आपने इसे समय पर नहीं भरा, तो इसका सीधा असर आपके वेतन (Salary) और टैक्स देनदारी (Tax Liability) पर पड़ेगा.
Investment Proof भरना क्यों जरूरी है?
1. टैक्स बचाने का मौका
इनकम टैक्स एक्ट के तहत आपको कई तरह की छूट और कटौतियां मिलती हैं, जैसे Section 80C, 80D, 80G, आदि। इन छूटों का फायदा तभी मिलेगा जब आप समय पर निवेश के प्रूफ जमा करेंगे.
2. ज्यादा TDS कटौती से बचाव
अगर आपने समय पर प्रूफ जमा नहीं किया, तो नियोक्ता आपकी सैलरी से ज्यादा TDS काट सकता है. इससे आपका कैश फ्लो प्रभावित होगा.
3. टैक्स रिटर्न के दौरान सहूलियत
TRENDING NOW
FD पर Tax नहीं लगने देते हैं ये 2 फॉर्म! निवेश किया है तो समझ लें इनको कब और कैसे करते हैं इस्तेमाल
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ताजा अपडेट, खुद सरकार की तरफ से आया ये पैगाम! जानिए क्या मिला इशारा
समय पर इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा करने से आपको ITR फाइलिंग के दौरान झंझटों से बचने में मदद मिलेगी.
Investment Proof में कौन-कौन से डॉक्युमेंट्स शामिल होते हैं?
1. Section 80C के तहत
- PPF (Public Provident Fund) की पासबुक
- ELSS (Equity Linked Saving Scheme) की स्टेटमेंट
- LIC (Life Insurance) की पॉलिसी रसीद
- बच्चों की ट्यूशन फीस की रसीद
- होम लोन के प्रिंसिपल की रसीद
2. Section 80D के तहत
- हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की रसीद
3. Section 80G के तहत
- दान (Donation) की रसीद
4. HRA (House Rent Allowance)
- किराए की रसीद
- मकान मालिक का PAN नंबर (अगर किराया ₹1 लाख से ज्यादा है)
5. होम लोन पर ब्याज
- बैंक या फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशन से सर्टिफिकेट
Investment Proof कैसे भरें?
1. प्रूफ को सही तरीके से व्यवस्थित करें
सभी दस्तावेजों को उनकी कैटेगरी के अनुसार व्यवस्थित करें.
2. HR पोर्टल पर अपलोड करें
ज्यादातर कंपनियां अपने कर्मचारियों को HR पोर्टल पर ऑनलाइन प्रूफ अपलोड करने की सुविधा देती हैं.
3. समय पर जमा करें
कंपनियां प्रूफ जमा करने की एक समय सीमा तय करती हैं। इसे समय पर पूरा करना बहुत जरूरी है.
4. फिजिकल कॉपी
अगर आपकी कंपनी डिजिटल माध्यम नहीं अपनाती है, तो दस्तावेजों की फिजिकल कॉपी HR डिपार्टमेंट को जमा करें.
Investment Proof नहीं भरा तो क्या होगा?
1. ज्यादा TDS कटौती
अगर प्रूफ जमा नहीं किया, तो कंपनी आपकी सैलरी पर ज्यादा TDS काटेगी.
2. रिफंड के लिए लंबा इंतजार
ITR फाइलिंग के दौरान ज्यादा कटे हुए TDS के रिफंड के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है.
3. प्लानिंग में रुकावट
इन्वेस्टमेंट प्रूफ न जमा करने से आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पर नकारात्मक असर पड़ सकता है.
Tax बचाने के कुछ जरूरी टिप्स
1. समय रहते अपने इन्वेस्टमेंट्स प्लान करें.
2. टैक्स छूट वाले विकल्पों (जैसे PPF, ELSS, हेल्थ इंश्योरेंस) में निवेश करें.
3. सभी जरूरी डॉक्युमेंट्स को व्यवस्थित रखें.
4. अपने HR डिपार्टमेंट से इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा करने की समय सीमा जानें.
Investment Proof जमा करना केवल टैक्स बचाने का तरीका नहीं, बल्कि यह आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को बेहतर बनाने का एक अहम कदम है. इसे समय पर और सही तरीके से भरकर आप न केवल अपनी सैलरी बचा सकते हैं, बल्कि टैक्स से जुड़ी कई परेशानियों से भी बच सकते हैं.
Zee Business Hindi Live TV यहां देखें
02:01 PM IST