Income tax refund सबसे ज्यादा इंतजार रहता है. वित्त वर्ष 2023-24 के लिए रिटर्न भरने की डेडलाइन खत्म हो चुकी है. लेकिन, रिफंड के लिए इंतजार कितना लंबा होता है? आखिर कितने दिनों बाद टैक्स रिफंड (ITR Refund) प्रोसेस किया जाता है? कैसे पता चलेगा कि रिटर्न फाइल करने के बाद हमारे रिफंड का क्या हुआ? ये सारे सवाल अक्सर टैक्सपेयर के दिलों दिमाग पर हावी रहते हैं. आज हम आपको सही जवाब देंगे कि रिटर्न फाइल करते ही कितने दिन में रिफंड प्रोसेस हो जाता है.

रिफंड आएगा या नहीं मिलती है इसकी जानकारी

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ITR यानि रिटर्न की प्रोसेसिंग (ITR Processing) के बाद टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि आपका क्लेम सही है तो इसकी जानकारी SMS और ईमेल के जरिए आपको भेजी जाती है. इस संदेश में डिपार्टमेंट बताएगा कि आपके खाते में कितनी रकम रिफंड (Refund amount) के तौर पर आएगी. साथ ही वह एक रिफंड सीक्वेंस नंबर भी भेजेगा. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 143 (1) (Income tax notice) के तहत यह सूचना भेजी जाती है.

SBI प्रोसेस करता है सीधे बैंक अकाउंट में रिफंड

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) रिफंड को प्रोसेस करता है. टैक्सपेयर्स (Taxpayers) के खाते में रिफंड सीधे क्रेडिट किया जाता है या फिर चेक या डिमांड ड्राफ्ट उसके पते पर भेज दिया जाता है. लिहाजा, सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ITR फाइल करते समय बैंक का ब्योरा सही दिया जाए. रिफंड की रकम इसी खाते में आती है. अगर बैंक अकाउंट डीटेल्स मिसमैच होती हैं तो रिफंड आने में देर हो सकती है. इसलिए पहले ही अपनी डीटेल्स को चेक कर लेना चाहिए.

कितने दिन में आता है ITR Refund?

Income tax return का ई-फाइलिंग प्रोसेस पहले के मुकाबले काफी तेज हुआ है. यही वजह है कि अगर सही टाइम पर रिटर्न फाइल कर दिया गया हो तो रिफंड में काफी तेजी से आता है. बीते वित्त वर्ष रिटर्न भरने के पहले 30 दिन के अंदर रिफंड जारी कर दिए गए. टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इनकम टैक्स रिटर्न का काम तेज हुआ है.

16 दिन में आएगा रिफंड

CBDT के मुताबिक, वित्त वर्ष 2022-23 में टैक्स रिफंड में लगने वाला समय औसतन 16 दिन था, जो 2021-22 में 26 दिन था. 2023-24 में इसमें और भी तेजी आई है, लेकिन रिटर्न की स्क्रूटनी ठीक से करना ही प्राथमिकता है, जिसकी वजह से कुछ देर होती है. 

इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस को ट्रैक करने के दो तरीके हैं. (Track your Income tax refund)

1. इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर 

2. Tin NSDL वेबसाइट पर

e-Filing वेबसाइट पर टैक्स रिफंड का स्टेटस चेक करें

1. सबसे पहले www.incometaxindiaefiling.gov.in वेबसाइट पर जाएं.

2. PAN, पासवर्ड और कैप्चा कोड जैसी डिटेल को डालकर अपने अकाउंट में लॉग-इन करें.

3. 3. 'रिव्यू रिटर्न्स/फॉर्म्स' पर क्लिक करें.

4. ड्रॉप डाउन मेनू से 'Income tax returns टैक्स रिटर्न्स' सेलेक्ट करें. जिस असेसमेंट ईयर का इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस चेक करना चाहते हैं, उसका चयन करें. 

5. अपने एकनॉलेजमेंट नंबर यानी हाइपरलिंक पर क्लिक करें.

6. एक पॉप-अप आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा जो रिटर्न की फाइलिंग की टाइमलाइन दिखाएगा. जैसे कि कब आपका आईटीआर फाइल और वेरिफाई किया गया था, प्रोसेसिंग के पूरे होने की तारीख, रिफंड इश्यू होने की तारीख इत्यादि.

7. इसके अलावा यह असेसमेंट ईयर, स्टेटस, विफल रहने का कारण और पेमेंट का तरीका भी दिखाएगा.

Tin NSDL वेबसाइट पर चेक करें

इनकम टैक्स रिफंड के स्टेटस को टिन NSDL वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं. रिफंड भेजे जाने के 10 दिन बाद वेबसाइट पर रिफंड स्टेटस आ जाता है. यहां इस तरह इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं:

1. सबसे पहले https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html पर जाएं

2. अपने PAN डीटेल्स को फिल करें.

3. जिस असेसमेंट ईयर का रिफंड स्टेटस चेक करना है उसे सेलेक्ट करें.

4. Captcha code दर्ज कर सब्मिट पर क्लिक करें. आपके रिफंड के स्टेटस के आधार पर आपकी स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई देगा.

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