इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) यानी आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख (ITR Filing Last Date) 31 जुलाई 2023 तेजी से नजदीक आ रही है. किसी भी नौकरीपेशा व्यक्ति के लिए आईटीआर फाइल करना सबसे आसान होता है. ऐसा इसलिए क्योंकि वह अपने निवेशों की जानकारी पहले से ही अपनी कंपनी को दे देता है और उसकी कंपनी टैक्स काटकर (TDS) ही उसे सैलरी देती है. इसके बाद कंपनी फॉर्म-16 (Form-16) जारी करती है, जिससे पता चलता है कि आप पर कितना टैक्स लगा है और आपको कौन-कौन सी डिडक्शन का फायदा मिला है. अच्छी बात ये है कि अब फॉर्म-16 की सारी जानकारी पहले से ही आईटीआर फॉर्म में भरी रहती है, आपको सिर्फ उसे चेक करना होता है और आईटीआर फाइल करने के बाद ई-वेरिफाई करना होता है. मतलब मुश्किल से 2-3 मिनट में ही आप अपना आईटीआर फॉर्म भर सकते हैं. लेकिन अगर आपको दो या दो से अधिक फॉर्म-16 जारी हों तो क्या होगा? आखिर उस स्थिति में आप आईटीआर कैसे फाइल (How to file ITR) करेंगे? आइए जानते हैं.

कब जारी होते हैं एक से ज्यादा फॉर्म-16?

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

फॉर्म-16 हर कर्मचारी के एंप्लॉयर की तरफ से जारी किया जाता है. ऐसे में अगर किसी शख्स ने एक साल में एक से अधिक नौकरियां बदली हैं तो उसके पास फॉर्म-16 भी एक से अधिक ही होंगे. मान लीजिए कि आपने एक वित्त वर्ष में 2 जगह नौकरी की है, तो आपके पास उस साल दो फॉर्म-16 होंगे. आईटीआर फाइल करते वक्त आपको इन दोनों आईटीआर की जरूरत होती है. 

एक से अधिक फॉर्म-16 होने पर कैसे फाइल करें आईटीआर?

आईटीआर फाइल करने की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होता है. आपको सिर्फ ये ध्यान रखना होगा कि आपके पास दो फॉर्म-16 हैं तो दोनों के आंकड़े जोड़कर आपको आईटीआर फॉर्म में भरने होंगे. जैसे दोनों की ग्रॉस सैलरी जोड़कर आपको डालनी होगी और फिर उसी हिसाब से डिडक्शन चेक करने होंगे. अगर आप पहली नौकरी छोड़ने के बाद दूसरी कंपनी को अपने पुराने डिडक्शन, टैक्स, इन्वेस्टमेंट जैसी तमाम बातें पहले से ही बता देंगे तो आईटीआर में आपको दोनों फॉर्म-16 के आंकड़े एक साथ जुड़कर दिखेंगे. हालांकि, आपको चेक तो एक बार करना ही होगा और फिर वेरिफाई करना होगा. 

कैसे फाइल करते हैं आईटीआर?

आइए जानते हैं कि ऑनलाइन आईटीआर भरने की प्रोसेस क्या है. 50 लाख रुपये से नीचे की सैलरी वाले सैलरीड इंप्लॉईज़ के लिए ITR Form-1 होता है, ये फॉर्म भरने की स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस यहां जानिए.

स्टेप 1- सबसे पहले इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं, https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ इस लिंक पर जाना होगा. 

स्टेप 2- यहां यूजर आईडी में पैन, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालें और लॉग इन करें. 

स्टेप 3- आपको ऊपर ई-फाइल मेन्यू दिखेगा, और फिर इनकम टैक्स रिटर्न पर जाकर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न को सेलेक्ट करें.

स्टेप 4- अगले पेज पर आपको रेलवेंट असेसमेंट ईयर चुनना होगा. नीचे मोड ऑफ फाइलिंग में ऑनलाइन का ऑप्शन चुनना होगा. फिर कंटीन्यू पर क्लिक करें.

स्टेप 5- यहां आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे. अगर आपने पहले फाइलिंग की कोशिश की थी और ड्राफ्ट सेव कर रखा था तो ऊपर वाला ऑप्शन चुन सकते हैं.

स्टेप 6- आपको यहां स्टेटस ऐप्लिकेबल में इंडिविजुअल पर क्लिक करना होगा, क्योंकि आप आईटीआर-1 फाइल करना है. 

स्टेप 7- अगले पेज पर आपको आईटीआर फॉर्म चूज़ करना है, जहां आप आईटीआर 1 चुनेंगे. यहां आप ये देख सकते हैं कि किस टाइप के टैक्सपेयर को कौन सा आईटीआर फॉर्म भरना है. आईटीआर फॉर्म 1 के साथ प्रोसीड करें.

स्टेप 8- यहां आपको किन-किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, वो आप यहां देख सकते हैं. प्रोसीड करने के लिए लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें.

स्टेप 9- आप अगले पेज में ये बताएंगे कि आप इनकम टैक्स क्यों भर रहे हैं.

स्टेप 10: अब आपको अपने प्री-फिल्ड रिटर्न के डीटेल्स वैलिडेट करने होंगे. इसमें पर्सनल डीटेल्स में अपनी डीटेल्स चेक कर लें. अगर फाइलिंग सेक्शन में कुछ चेंजेज़ हैं तो आप एडिट कर सकते हैं.

स्टेप 11- इसी तरह आपको अपनी टोटल इनकम, टैक्स डिडक्शन, टैक्स पेड, और टैक्स लायबिलिटी की डीटेल्स भी वैलिडेट करनी होंगी. जब आपने सारी डीटेल्स वैलिडेट कर ली हैं तो आप प्रोसीड कर सकते हैं. अगर कोई टैक्स अमाउंट अभी भरना है तो आप अभी या बाद में e-pay टैक्स सर्विस के साथ कर सकते हैं.

स्टेप 12- अब आप अपने आईटीआर का प्रीव्यू देख सकते हैं. यहां से प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करें. 

स्टेप 13- अब आपको आईटीआर वेरिफाई करना होगा. तीन ऑप्शन आएंगे, इसमें से आपके लिए जो भी ऑप्शन ईज़ी और कन्विनिएंट है, वो चूज़ करें. ई-वेरिफिकेशन के बाद आपका आईटीआर सबमिट हो जाएगा. आप यहां से अपनी आईटीआर रिसीट डाउनलोड कर सकते हैं.