इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई अब तेजी से नजदीक आती जा रही है. ऐसे में बहुत से नौकरीपेशा लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर आईटीआर-1 के तहत इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल (ITR Filing) किया जाता है. आइए जानते हैं अगर आप नौकरीपेशा हैं और आपको सैलरी (Salary) के अलावा किसी घर को किराए पर देकर भी कमाई (Rental Income) हो रही है तो आप कैसे अपना आईटीआर फाइल (ITR-1) कर सकते हैं.

कौन भरता है आईटीआई-1 फॉर्म?

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अगर आपकी कमाई सैलरी, किराए के घर और किसी अन्य स्रोत जैसे ब्याज, डिविडेंड से होती है, तो आपको आईटीआर-1 भरना होगा. वहीं अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम भी है और वह 5000 रुपये से कम है, तो भी इसे आप अन्य स्रोत में डाल सकते हैं.  नौकरीपेशा लोगों की अधिकतर जानकारी पहले से ही फॉर्म में भरी मिलेगी, बशर्ते आपने वह जानकारी अपनी कंपनी के एचआर को पहले से दी हो.

कैसे भरें आईटीआर-1 फॉर्म?

  • सबसे पहले आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने के पोर्टल पर जाना होगा और लॉगिन करना होगा.
  • इसके बाद आपको E-File > Income Tax Returns > File Income Tax Return पर जाना होगा. 
  • इतना करने के बाद आपको असेसमेंट ईयर 2024-25 चुनकर रिटर्न फाइल करने के तरीके online को चुना होगा और Continue पर क्लिक करना होगा.
  • अगले स्टेप में स्टेटस Individual चुनें और Continue पर क्लिक करें.
  • ITR Form ड्रॉपडाउन से आपको ITR-1 चुनना होगा.
  • उसके बाद आपको चुना होगा कि आप इनकम टैक्स रिटर्न क्यों फाइल कर रहे हैं.
  • अगले पेज पर आपको निजी जानकारियां, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, चुकाया गया टैक्स और कुल टैक्स लायबिलिटी के सेक्शन में तमाम जानकारियां भरनी होंगी.
  • इतना होने के बाद आखिरी स्टेप में आपको आईटीआर को वेरिफाई करना होगा और आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा और कुछ वक्त के बाद रिफंड मिल जाएगा.

कितने दिन में आ जाता है रिफंड?

आयकर विभाग की वेबसाइट के अनुसार इनकम टैक्स रिफंड आने में करीब 4-5 हफ्तों तक का वक्त लग जाता है. ध्यान रहे, यह रिफंड पाने के लिए आपको सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न ही फाइल नहीं करना है, बल्कि उसे ई-वेरिफाई भी कराना है. कई बार लोग ई-वेरिफाई कराना भूल जाते हैं, जिससे उनका रिफंड अटक जाता है. ई-वेरिफिकेशन के बाद ही 4-5 हफ्तों में रिफंड मिलता है.

रिफंड फेल हो जाए तो क्या करें?

कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लोगों की तरफ से आईटीआर तो सही से भरा जाता है, लेकिन उसके बावजूद उनका रिफंड फेल हो जाता है. अगर आपका भी रिफंड 4-5 हफ्तों में नहीं आता है तो एक बार आपको आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर वहां रिफंड स्टेटस चेक करना चाहिए. अगर आपको दिखता है कि रिफंड फेल हो गया है, तो आप दोबारा से रिफंड के लिए कह सकते हैं.