How to e-verify ITR: इनकम टैक्स रिटर्न तेजी से भरे जा रहे हैं. 10 जुलाई के आसपास तक अबतक 2 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स ने अपना आईटीआर फाइल कर दिया है. अगर आपने अभी तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है तो आपके पास 31 जुलाई, 2023 के पहले तक टाइम है इस काम को निपटाने का. बस याद रखें कि टैक्स रिटर्न फाइल करने के साथ-साथ आपको आईटीआर को ई-वेरिफाई (e-verify ITR) भी करना होगा. अपने आईटीआर को फाइल करने के बाद इसका ई-वेरिफिकेशन अनिवार्य होता है, इसके बाद ही आपकी आईटीआर फाइलिंग प्रक्रिया पूरी मानी जाती है. अगर आपने आईटीआर तो भर दिया लेकिन उसे वेरिफाई नहीं किया तो इसे अमान्य घोषित कर दिया जाएगा.

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टैक्सपेयर्स अपना आईटीआर EVC यानी electronic verification code ऑप्शन के जरिए ई-वेरिफाई कर सकते हैं. आपके पास ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन आईटीआर वेरिफेकेशन प्रोसेस का ऑप्शन होता है. आइए प्रोसेस समझने के पहले ई-वेरिफिकेशन के बारे में कुछ और चीजें भी जान लेते हैं.

ITR Verification पर क्या हैं नियम?

जब आप Income tax department के e-filing portal पर अपना आईटीआर भरेंगे तो लगे हाथ आपको आईटीआर ई-वेरिफाई करने का ऑप्शन भी दिया जाएगा. इसमें तीन ऑप्शन मिलते हैं- तुरंत ई-वेरिफाई करने का, 120 दिनों के अंदर ई-वेरिफाई करने का और ऑफलाइन वेरिफाई करने का. अगर आप I would like to e-verify चुनते हैं तो आपको तुरंत आधार ओटीपी या EVC के साथ प्रीवैलिडेटेड बैंक और डीमैट अकाउंट की डीटेल डालकर वेरिफाई करना होगा और फिर आईटीआर को सबमिट करना होगा. ध्यान रखिए कि आपको EVC या OTP 60 सेकेंड के अंदर डाल देना होगा, वर्ना फॉर्म ऑटो सेव हो जाएगा और फिर आपको बाद में वेरिफिकेशन करना होगा.

अगर आप फाइलिंग के 120 दिनों के अंदर वेरिफिकेशन या ऑफलाइन वेरिफेकेशन का ऑप्शन चुनते हैं तो अभी तो आपका आईटीआर तो सबमिट हो जाएगा, लेकिन प्रोसेस अधूरा ही रहेगा, आपको बाद में ई-वेरिफाई रिटर्न ऑप्शन पर जाकर इसे वेरिफाई करना होगा, या फिर बेंगलुरु CPC को आईटीआर वेरिफिकेशन फॉर्म भेजना होगा.

ITR e-verify करने के क्या हैं तरीके?

ई-वेरिफिकेशन का मतलब ही है ऑनलाइन वेरिफिकेशन, और हम यहां आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन के बारे में बताएंगे. आप अपना आईटीआर कई तरीकों से ई-वेरिफाई कर सकते हैं.

- आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP से

- आपके प्री-वैलिडेटेड बैंक अकाउंट के साथ जेनरेटेड EVC से

- आपके प्री-वैलिडेटेड डीमैट अकाउंट के साथ जेनरेटेड EVC से

- एटीएम (ऑफलाइन मेथड) में EVC से.

- नेटबैंकिंग से

- DSC यानी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से.

ITR ई-वेरिफाई कैसे करें? (Steps to e-Verify income tax return)

स्टेप 1- सबसे पहले ई-फाइलिंग के पोर्टल पर जाएं और लॉग इन करें. होम पेज पर आपको e-verify Return का ऑप्शन दिखेगा, उसपर क्लिक करें.

स्टेप 2- ई-वेरिफाई रिटर्न पेज पर अपना PAN डालें, असेसमेंट ईयर चूज़ करें और आईटीआर के अकनॉलेजमेंट नंबर के साथ मोबाइल नंबर डालें, फिर कंटीन्यू पर क्लिक करें.

स्टेप 3- अब अपने मोबाइल नंबर पर आया हुआ 6 डिजिट का मोबाइल नंबर डालें और सबमिट कर दें.

स्टेप 4- लेकिन अगर आप आईटीआर फाइलिंग के 120/30 दिनों के बाद फाइल कर रहे हैं तो OK पर क्लिक करें.

स्टेप 5- आपको यहां condonation delay request डालनी होगी. और डिले क्यों हुआ है, उसका कारण बताना होगा, इसे ड्रॉपडाउन मेन्यू से सेलेक्ट कर सकते हैं.

स्टेप 7- अब ऊपर ई-वेरिफाई करने के तरीके जो बताए गए हैं, उनमें से कोई एक ऑप्शन चुनिए और फिर ई-वेरिफाई कर लीजिए.

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