आपके घर में कितना सोना रखा है? इसकी भी होती है लिमिट, गोल्ड पर टैक्स के क्या हैं नियम? समझें
Gold Storage Limit: क्या आपको पता है कि आप घर में कितना सोना रख सकते हैं, इसपर भी लिमिट है? और क्या आप जानते हैं कि घर में सोना रखने को लेकर भी टैक्स के अलग-अलग नियम हैं? अगर नहीं पता है तो बिल्कुल जान लीजिए.
Gold Storage Limit: सोने के साथ भारतीयों का जो लगाव शायद ही यूं खत्म हो. भारत में गोल्ड बस एक महंगा मेटल ही नहीं, सेंटीमेंट है. ये हमारे ट्रेडिशन में काफी गहरे तक घुसा हुआ है. इंडियन हाउसहोल्ड का सबसे भरोसेमंद निवेश है सोना. हर परिवार सोने में कुछ न कुछ निवेश करना ही चाहता है, लेकिन क्या आपको पता है कि आप घर में कितना सोना रख सकते हैं, इसपर भी लिमिट है और घर में सोना रखने को लेकर भी टैक्स के अलग-अलग नियम हैं? अगर नहीं पता है तो बिल्कुल जान लीजिए. आपके निवेश की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है. ऐसे मामलों में हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए. अगर कुछ भी हेर-फेर या प्रूफ में गड़बड़ी हो तो आपका सोना जब्त हो सकता है.
कौन कितना गोल्ड स्टोर कर सकता है?
देश में कौन कितना गोल्ड रख सकता है, इसे लेकर CBDT (Central Board of Direct Taxes) के कुछ नियम हैं. इसके मुताबिक,
-एक शादीशुदा महिला अपने पास 500 ग्राम तक गोल्ड रख सकती है.
- गैर शादीशुदा महिला अपने पास 250 ग्राम तक गोल्ड रख सकती है.
- एक पुरुष अपने पास 100 ग्राम तक गोल्ड रख सकता है.
हालांकि, आप इससे ऊपर के लिमिट में भी गोल्ड रख सकते हैं, लेकिन आपके पास इसका जवाब होना चाहिए कि आपके पास यह गोल्ड कहां से आया है.
गोल्ड पर टैक्स का क्या है नियम
जैसे कि अगर आपने अपनी ऐसी आय से गोल्ड खरीदा है, जो आपने डिस्क्लोज की है, या फिर आपने खेती से कमाए गए पैसों से गोल्ड खरीदा है, तो इसपर टैक्स नहीं लगेगा. इसके अलावा आपने घर के खर्चों में से बचत करके इससे गोल्ड खरीदा है या फिर आपको विरासत में गोल्ड मिला है तो इसपर भी टैक्स नहीं देना होगा. हां, ये जरूरी है कि विरासत में मिला गोल्ड कहां से आया था, ये पता होना चाहिए. यानी कुल मिलाकर आपका गोल्ड कहां से आया है, किस इनकम से खरीदा गया है, इसकी जानकारी पता हो तो आप गोल्ड स्टोरेज को लेकर सेफ हैं.
बेचने पर भरना होता है टैक्स
गोल्ड रखने पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन रखा हुआ गोल्ड बेचने पर आपको टैक्स देना होता है. अगर आप गोल्ड तीन साल तक रखने के बाद इसे बेचते हैं, तो इस बिक्री से होने वाली आय पर 20% रेट के हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा.
- अगर आप गोल्ड खरीदने के तीन साल के भीतर ही इसे बेचते हैं, तो इससे होने वाली आय आपकी कुल आय में जुड़ेगी, और आप टैक्सपेयर के तौर पर जिस भी टैक्स स्लैब में आते हैं, उसके हिसाब से इसपर टैक्स लगेगा.
- अगर फिजिकल गोल्ड की बजाय, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात करें तो इसपर भी वही नियम लागू होगा. इसकी बिक्री से आपको जो आय होगी, उसपर आपके टैक्सेबल ब्रेकेट के हिसाब से टैक्स लगेगा. इसपर इन्डेक्सेशन के बाद 20 पर्सेंट LTCG (लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स) और 10 पर्सेंट LTCG बिना इन्डेक्सेशन के लगेगा.
- अगर आप बॉन्ड मैच्योरिटी तक रखते हैं, तो इसके इंटरेस्ट रेट पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा.
किस स्थिति में होगी जब्ती और किस स्थिति में नहीं
अगर ऊपर बताई गई लिमिट के अंदर गोल्ड घर पर रखा जाए, तो जांच-पड़ताल की स्थिति में इसे जब्त नहीं किया जा सकता. लेकिन ये नियम बस परिवारवालों के नाम पर रखे गए गोल्ड पर लागू होगा. अगर परिवार में इनके अलावा किसी और का सोना रखा है, तो उसे जब्त किया जा सकता है. आपका गोल्ड तब तक सुरक्षित है, जबतक कि आप इनकम का सोर्स प्रूव कर सकें.
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