File Income Tax Return, ITR Filing 2023: इनकम टैक्स रिटर्न भरने का टाइम आ गया है, हालांकि सैलरीड प्रोफेशनल्स के लिए अभी फॉर्म-16 रिलीज़ नहीं हुआ है. उम्मीद है कि 15 जून तक ये फॉर्म कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए जारी कर सकती हैं. हालांकि, आपके पास अभी मौका है कि आप बिना फॉर्म-16 के अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकें. जो टैक्सपेयर्स अभी आईटीआर फाइल करना चाहते हैं उनके लिए ये संभव है. लेकिन आइए पहले कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं.

Form 16 क्या होता है?

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सैलरीड प्रोफेशनल्स के लिए फॉर्म-16 बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट्स है. उनकी सालाना इनकम कितनी हुई, कितना टैक्स कटा और कौन से सेक्शन से कितनी टैक्स सेविंग की, इस सबकी जानकारी फॉर्म 16 से मिलती है. फॉर्म 16 में आय (Income), टैक्स सेविंग (tax-saving investment) और टैक्स कटौती (Deductions) के साथ-साथ फाइनेंशियल ईयर के लिए लागू स्रोत पर कर कटौती (Tax Deduction at Source -टीडीएस) के बारे में सारी डीटेल्स होती हैं.

Form 16 के बिना कैसे फाइल होगा आईटीआर?

जो टैक्सपेयर्स अभी आईटीआर फाइल करना चाहते हैं और ITR Form-1 और ITR Form-4 की कैटेगरी में आते हैं, वो अभी बिना फॉर्म-16 के बिना भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए प्री-फिल्ड आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फॉर्म जारी कर दिया है. अब ये फॉर्म ऑनलाइन भरने के लिए भी इनेबल हो चुके हैं.

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ITR-1 और ITR-4 के दायरे में कौन-कौन आता है?

ITR Form-1

वो भारतीय नागरिक जिनकी सालाना कमाई 50 लाख रुपए तक है, वो फॉर्म 1 को भरते हैं. 50 लाख तक की कमाई में आपकी सैलरी, पेंशन या किसी अन्‍य सोर्स को भी शामिल किया जाता है. 5000 रुपए तक की कृषि आय को भी इसमें शामिल किया जाता है. लेकिन अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्‍टर है, किसी अनलिस्‍टेड कंपनी में निवेश किया हो, कैपिटल गेन्‍स से कमाते हों, एक से ज्‍यादा हाउस या प्रॉपर्टी से इनकम करते हों या फिर बिजनेस से कमाई करते हैं, तो ये फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं.

ITR Form-2

अगर आपकी कमाई 50 लाख रुपए से ज्‍यादा है तो ये फॉर्म आपके लिए है. इसके तहत एक से ज्यादा आवासीय संपत्ति, इन्वेस्टमेंट पर हुए कैपिटल गेन या लॉस, 10 लाख रुपए से ज्यादा की डिविडेंड इनकम और खेती से हुई 5000 रुपए से ज्यादा की कमाई के बारे में बताना होता है. इसके अलावा अगर पीएफ से ब्‍याज के तौर पर कमाई हो रही है, तब भी ये फॉर्म भरा जाता है.

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Form 16 के बिना इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं?

फॉर्म-16 के बिना जब आप आईटीआर फाइल करने जाएंगे तो आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी. सबसे पहले फॉर्म 26AS जोकि आपका एनुअल टैक्स स्टेटमेंट होता है. इसके अलावा, आपकी सैलरी स्लिप, HRA (हाउस रेंट अलाउंस) और LTA (लीव एनकैशमेंट अलाउंस) क्लेम करने के लिए रसीद, 80D और 80C के तहत टैक्स छूट क्लेम करने के लिए प्रूफ भी चाहिए होगा. आप 26AS टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. आपके अपनी इनकम, टैक्स छूट और टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी होगी. अगर इसका अमाउंट फॉर्म 26AS के बराबर है तो आप आईटीआर फाइल करना शुरू कर सकते हैं. अमाउंट ज्यादा है तो भी आप आईटीआर भरने के बाद एडिशनल अमाउंट चुका सकते हैं. 

आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख क्या है?

फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2023 है. आप रिवाइज्ड रिटर्न और बिलेटेड रिटर्न 31 दिसंबर, 2023 तक फाइल कर सकते हैं.

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