आज के वक्त में इंटरनेट (Internet) बेहद सस्ता हो चुका है और देश के हर कोने में पहुंच चुका है. वहीं स्मार्टफोन भी बहुत सस्ते हो चुके हैं, जिसकी वजह से इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की तादात भी तेजी से बढ़ रही है. डिजिटल इंडिया के इस दौर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तमाम तरह के सोशल मीडिया (Social Media) से पैसे भी कमा रहे हैं. कोई ट्विटर-इंस्टाग्राम (Twitter-Instagram) से पैसे कमा रहा है तो कोई यूट्यूब (Youtube) पर वीडियोज बनाकर करियर बना रहा है. ऐसे में अक्सर एक बात मन में आती होगी कि इन लोगों पर भी तो टैक्स (Income Tax) लगता होगा? सवाल ये भी उठता होगा कि कैसे और कितना लगता होगा? आइए जानते हैं इन सवालों से जवाब.

सोशल मीडिया से कमाई करने वालों पर कैसे लगता है टैक्स?

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सोशल मीडिया से होने वाली कमाई को दो तरीकों से इनकम टैक्स में दिखाया जा सकता है. पहला तरीका है Income from business and profession और दूसरा तरीका है Income from other sources. अगर आप रेगुलर यानी लगातर सोशल मीडिया से पैसे कमा रहे हैं और आपने इसे अपने लिए एक करियर ऑप्शन के तौर पर चुना है तो आपको अपनी कमाई Income from business and profession की तरह दिखानी होगी. ऐसी स्थिति में आप पर बिजनेस और प्रोफेशन के हिसाब से लगने वाला टैक्स लगेगा. वहीं अगर आपको कभी-कभार या दो-चार बार सोशल मीडिया से कुछ पैसे मिलते हैं, तो उसे आपको Income from other sources में दिखाना होगा और इनकम स्लैब के हिसाब से आप पर टैक्स लगेगा.

सोशल मीडिया की कमाई पर किस दर से लगता है टैक्स?

सोशल मीडिया से कमाई पर टैक्स लगाने को लिए कोई स्पेशल दर नहीं है. आप जिस भी इनकम हेड के अंदर अपनी कमाई दिखाएंगे, आप पर उसी हिसाब से टैक्स लगेगा. यानी आप जिस भी हेड में आते हैं, उस पर लागू होने वाले टैक्स स्लैब के हिसाब से आपकी कमाई को देखते हुए आप पर टैक्स लगाया जाएगा. 

क्या सोशल मीडिया से कमाई में कुछ डिडक्शन मिलेगा?

अगर आपने अपनी कमाई Income from other sources में दिखाई है तो इसके लिए कोई डिडक्शन नहीं हैं. वहीं अगर आपने अपनी कमाई Income from business and profession की तरह दिखाई है तो आप कुछ डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. आप उन खर्चों को इसके तहत क्लेम कर सकते हैं, जो आपने कमाई करने के लिए किए हैं. उदाहरण के लिए आप अपने कैमरे, ब्रॉडबैंड के खर्च, अगर कोई ऑफिस लिया है तो उसका रेंट जैसे तमाम खर्चे अपनी कमाई में से क्लेम कर सकते हैं. हालांकि, आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम दिखाने पर आपको टैक्स ऑडिट कराना होगा और साथ ही अपनी तमाम बुक्स भी मेंटेन करनी होंगी, क्योंकि हर बिजनेस में इनकी जरूरत होती है.

क्या जीएसटी के लिए भी रजिस्टर करना होता है?

अगर सोशल मीडिया से हुई कमाई को बिजनेस इनकम की तरह देखा जाता है तो उस पर जीएसटी भी लगेगा. हालांकि, जीएसटी सिर्फ उन लोगों को लेना होगा जिनकी सालाना कमाई 20 लाख रुपये से अधिक हो. कुछ मामलों में यह लिमिट 10 लाख रुपये ही होती है. तो अगर आप भी ब्लॉगिंग करते हैं या यूट्यूबर हैं तो और आपकी कमाई 20 लाख रुपये सालाना से अधिक है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना होगा. रजिस्टर्ड इनफ्लुएंशर्स और ब्लॉगर्स की तरफ से जो सर्विस दी जाती हैं, उन पर 18 फीसदी जीएसटी लगता है.

यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम से कमाई इनकम विदेशी तो नहीं?

आईटीआर फाइल करते वक्त आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि आपकी कमाई भारत के अंदर की इनकम है या विदेशी इनकम है. अगर आपको मिलने वाले पैसे विदेशी कंपनी ने किसी दूसरे देश से भेजे हैं तो वो आपकी विदेशी इनकम होगी. वहीं अगर वह पैसे आपको उस विदेशी कंपनी की भारतीय सब्सिडियरी से मिले हैं तो वह विदेशी इनकम नहीं होगी.  बता दें कि अगर आपकी इनकम विदेशी इनकम है तो उस पर कोई बेसिक टैक्स छूट नहीं मिलेगा, जो अभी पुराने टैक्स सिस्टम में 2.5 लाख रुपये और नए टैक्स सिस्टम में 3 लाख रुपये है.