इनकम टैक्स (Income Tax) विभाग की तरफ से बार-बार टैक्सपेयर्स से अनुरोध किया जा रहा है कि अगर किसी विदेशी संपत्ति (Foreign Assets) या कमाई (Foreign Income) के बारे में वह बताना भूल गए हैं तो तुरंत बता दें. उसके लिए 31 दिसंबर 2024 तक की डेडलाइन (Deadline) भी दी गई है. अगर इस डेडलाइन तक भी कोई अपनी विदेशी संपत्ति या कमाई के बारे में इनकम टैक्स विभाग को नहीं बताता है तो मुमकिन है कि उसे इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ें.

क्या हो सकता है नुकसान?

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अगर आप अपनी विदेशी संपत्ति या कमाई के बारे में इनकम टैक्स विभाग को नहीं बताते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है. इसके तहत आपको जानकारी छुपाने के चलते 10 लाख रुपये तक का जुर्माना चुकाना पड़ सकता है और कुछ परिस्थितियों में जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है. 

आयकर विभाग के पास है सारी जानकारी

आयकर विभाग ने साफ किया है कि उसके पास लोगों की विदेशी संपत्ति और कमाई को लेकर डिटेल में जानकारी मौजूद है. आयकर विभाग के पास कई देशों में चल रहे उन फाइनेंशियल अकाउंट की जानकारी है, जो भारतीयों के हैं. ऐसे में आयकर विभाग ने चेतावनी देते हुए साफ किया है कि इसे छुपाने से कोई फायदा नहीं होगा. कुछ मामलों में इसे कालाधन मानते हुए भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है.

इनकम टैक्स विभाग के अनुसार उसके पास अकाउंट होल्डर्स के नाम, एड्रेस और टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी टिन की जानकारी है. आयकर विभाग को अकाउंट नंबर पता होने के साथ-साथ उस अकाउंट के बैलेंस की जानकारी भी है. वहीं आयकर विभाग के पास ब्याज और डिविडेंड जैसी इनकम की जानकारी भी है. 

इन सारी जानकारियों से आयकर विभाग को अपने करदाताओं की ग्लोबल इनकम के बारे में पता चलता है. साथ ही उन टैक्सपेयर्स का पता लगाने में भी मदद मिलती है, जिन्होंने अपनी विदेशी संपत्ति या कमाई की जानकारी छुपाई है या नहीं बताई है.