अगर आप भी एक टैक्सपेयर (TaxPayer) हैं तो आपके लिए एक जरूरी खबर है. आयकर (Income Tax) विभाग ने कुछ मामलों में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समयसीमा (Last Date) को बढ़ा दिया है. आयकर विभाग ने समयसीमा 15 दिन और बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दी है.

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आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1) के तहत आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख ऐसे करदाता के मामले में 30 नवंबर है, जिन्हें धारा 92ई में संदर्भित रिपोर्ट पेश करने की आवश्यकता होती है. 

एक आधिकारिक आदेश में कहा है गया कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने अब आकलन वर्ष 2024-25 के लिए समयसीमा बढ़ाकर 15 दिसंबर, 2024 कर दी है. अंतरराष्ट्रीय लेनदेन करने वाले करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ा दी गई है और उन्हें धारा 92ई के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है.

(भाषा से इनपुट के साथ)