Budget 2024: नौकरीपेशा लोग TCS सर्टिफिकेट दिखाकर कम करा सकते हैं Tax कटौती, कुछ ही लोग समझ पाए हैं बजट की ये घोषणा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण(Nirmala Sitharaman) ने देश का बजट (Budget 2024) पेश कर दिया है, जिसमें लोगों के लिए कई फायदे वाली बातें हैं. इनमें से ही एक है टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण(Nirmala Sitharaman) ने देश का बजट (Budget 2024) पेश कर दिया है, जिसमें लोगों के लिए कई फायदे वाली बातें हैं. इनमें से ही एक है टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स. वित्त मंत्री ने इस बजट में नौकरीपेशा लोगों को एक बड़ी राहत ये दी है कि अब वह टीसीएस (TCS) के जरिए टीडीएस (TDS) में फायदा पा सकते हैं. Ved Jain & Associates के सीए अंकित जैन ने इसे आसान करते हुए समझाया है.
क्या आपने इसी साल कोई कार खरीद है? या विदेश का कोई टूर किया है? अगर इनमें से आपमें कुछ किया है तो आपको सिर्फ उसका टीसीएस सर्टिफिकेट हासिल करना है और उसे अपने एंप्लॉयर को देना है. इतना करने के बाद आपका मंथली टीडीएस घट जाएगा. बजट की घोषणा के अनुसार अब एंप्लॉयर अपने कर्मचारी की तरफ से चुकाए गए टीसीएस को टीडीएस के बदले एडजस्ट कर सकते हैं. इससे कर्मचारियों को बड़ा फायदा होगा.
बजट में क्या हुई है घोषणा?
बजट में कहा गया है कि सैलरी पर कटने वाले टीडीएस के बदले अब टीसीएस को एडजस्ट किया जा सकता है. बता दें कि टीसीएस कुछ खर्चों पर एप्लिकेबल है, जैसे विदेशों से रेमिटेंस, फॉरेन एक्सचेंज में हुआ खर्च और 10 लाख रुपये से अधिक की लग्जरी कार खरीदने पर. अगर कोई विदेश पैसे भेजता है और उसका अमाउंट 7 लाख रुपये से अधिक है तो उस पर 20 फीसदी टीसीएस चुकाना पड़ता है.
हालांकि, इसमें एक दिक्कत भी है. टीसीएस का रिफंड क्लेम आप तब तक सकते हैं, जब आप आईटीआर भरेंगे. ऐसे में अगर आपने काफी पहले ही टीसीएस चुका दिया है तो भी आपको उसे टीडीएस के साथ एडस्ट कराने के लिए 12-15 महीनों तक इंतजार करना होगा. यानी अगर किसी ने मई-जून 2024 में विदेश पैसे भेजे हैं तो उसे जुलाई 2025 तक रुकना होगा, जब वह आईटीआर फाइल करेगा. इतना ही नहीं, उसके बाद रिफंड के लिए भी उसे करीब 1-2 महीने तक का इंतजार करना होगा.