Budget 2023: सरकार आगामी आम बजट में करदाताओं (Taxpayers) से कम्पलायंस के बोझ को कम करने के लिए अधिक सुसंगत टीडीएस (TDS) फ्रेमवर्क बनाने के अलावा मानक कटौती जैसे अतिरिक्त लाभ देने के लिए एक नया कंसेशनल टैक्स रिजीम ला सकती है. EY की बजट विश लिस्ट के मुताबिक, सरकार को पर्सनल इनकम टैक्स के मामले में 20 लाख रुपये तक की वार्षिक इनकम वाले लो और मीडियम इनकम वाले टैक्सपेयर्स को कुछ राहत देनी चाहिए.

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इसके मुताबिक, 1 फरवरी को संसद में पेश होने वाले बजट में ग्रीन इन्सेंटिव मसलन ग्रीन बॉन्ड (Green Bond) से ब्याज की टैक्स छूट (Tax Exemption) और कैपिटल गेन रेट्स और होल्डिंग पीरियड को युक्तिसंगत बनाया जा सकता है.

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TDS फ्रेमवर्क की पेशकश कर सकती है सरकार

टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) के संबंध में EY ने कहा कि वर्तमान में इनकम टैक्स एक्ट के तहत 31 सेक्शन निवासियों को किए जाने वाले अलग-अलग प्रकार के भुगतानों को संबंधित हैं, जिनमें विदहोल्डिंग टैक्स (Withholding Tax) की दर 0.1 से 30% तक होती है.

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इसने कहा, सरकार टैक्सपेयर्स के लिए जटिलता और कम्पलायंस बर्डन कम करने के लिए टीडीएस फ्रेमवर्क की पेशकश कर सकती है. नॉन-रेजिडेंट (NR) व्यक्तियों से संबंधित टीडीएस प्रक्रियाओं में सरलीकरण हो सकता है. इसके अनुसार, स्थिरता और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने वाले रणनीतिक क्षेत्रों के लिए निवेश और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (PLI) पर विचार किया जा सकता है.

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(भाषा इनपुट के साथ)