Budget 2023 latest udpates: बजट का इंतजार अब खत्म हो चला है. 1 फरवरी की सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) बजट पेश करेंगी. बजट (Union Budget) से अलग-अलग सेक्टर्स, कॉरपोरेट्स, टैक्सपेयर्स (Taxpayers) और नौकरीपेशा को बड़ी उम्मीदें हैं. लेकिन, ये उम्मीदें कितनी पूरी होंगी ये तो बजट पेश होने पर ही पता चलेगा. लेकिन, इससे पहले ज़ी बिज़नेस को वित्त मंत्रालय के सूत्रों से कुछ जानकारी हासिल हुई है. इसमें नौकरीपेशा वर्ग के लिए अच्छी खबर है. उनके लिए House rent allowance HRA में बड़ा ऐलान होने जा रहा है. 

क्या होगा Budget 2023 में नौकरीपेशा के लिए ऐलान?

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बजट से ठीक पहले नौकरीपेशा के लिए अच्छी खबर सामने आई है. वित्त मंत्रालय के सूत्रों की मानें तो अलग-अलग शहरों में नौकरी करने वालों को बड़ी राहत देने की तैयारी है. खासकर बंगलुरु, पुणे जैसे शहरों में रहने वालों के लिए अच्छी खबर. बजट 2023 में वित्त मंत्री HRA के तहत मिलने वाली टैक्स छूट में बदलाव कर सकती हैं. फिलहाल मेट्रो शहरों में नौकरी करने वालों को मिलने वाली टैक्स छूट का दायरा बढ़ाया जा सकता है. मतलब मेट्रो के अलावा दूसरे शहरों के लिए भी ऐलान संभव है.

HRA में छूट का दायरा बढ़ाने की तैयारी

मौजूदा व्यवस्था में हाउस रेंट अलाउंस को लेकर मेट्रो शहरों के लिए नियम बनाए गए हैं. इसमें HRA के तहत मिलने वाली टैक्स छूट 4 मेट्रो में बेसिक-DA मिलाकर 50% तक मिलती है. वहीं, दूसरे शहरों में बेसिक-DA मिलाकर HRA में 40% छूट का प्रावधान है. अब बजट में नॉन मेट्रो शहर में रहने वाले लोगों के लिए भी HRA में छूट की सीमा 50 फीसदी तक बढ़ाई जा सकती है. इसके अलावा नॉन सैलरीड इंडिविजुअल के लिए हर साल HRA में मिलने वाली छूट को 60 हजार रुपए से ज्यादा किया जा सकता है.  

नॉन सैलरीड के लिए छूट 60 हजार से ज्यादा संभव

नॉन सैलरीड इंडिविजुअल के लिए HRA पर मिलने वाली टैक्स छूट की लिमिट 60 हजार रुपए से ज्यादा हो सकती है. मौजूदा वक्त में सेक्शन 80GG के तहत नॉन सैलरीड इंडिविजुअल को हाउस रेंट अलाउंस यानि HRA में टैक्स छूट मिलती है. हर महीने की लिमिट 5000 रुपए और एक वित्त वर्ष में अधिकतम 60 हजार रुपए है. 

HRA कैसे दिलाता है Income Tax deduction?

HRA पर टैक्स छूट (Income Tax) क्लेम करने की शर्त है कि टैक्सपेयर किसी किराए के घर में रहता हो. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10 (13A) के तहत HRA (House rent allowance) से टैक्‍स छूट क्लेम की जा सकती है. कुल टैक्सेबल इनकम में HRA को कुल आय से घटाकर कैलकुलेशन की जाती है.

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