Belated Income Tax Return Filing AY 2023-24: असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई, 2023 बीत चुकी है. जिन टैक्सपेयर्स ने अपना रिटर्न इस तारीख तक नहीं भरा है, उन्हें अब पेनाल्टी के साथ लेट फाइलिंग करनी होगी. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सपेयर्स को अपना आईटीआर डेडलाइन के बाद भी भरने का विकल्प देता है, बस इसके लिए उन्हें अपनी इनकम के हिसाब से पेनाल्टी देनी होती है. हम यहां आपको बिलेटेड आईटीआर को लेकर सारी जानकारी दे रहे हैं. 

क्या होता है Belated ITR?

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जब आप असेसमेंट ईयर के लिए निर्धारित डेडलाइन तक अपना आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, यानी डेडलाइन के बाद आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको बिलेटेड आईटीआर भरना होता है. बिलेटेड नाम से ही साफ है कि देरी से फाइल किया गया. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको बिलेटेड आईटीआर टर्म से आईटीआर फाइल करने की सुविधा देता है.

Belated ITR के लिए देनी होती है पेनाल्टी

आपको बिलेटेड आईटीआर फाइल करने के लिए लेट फीस देनी होती है. लेट आईटीआर फाइलिंग पर 5,000 रुपये तक जुर्माना लगता है. अगर आपकी इनकम 5 लाख सालाना से कम है, तो आपको 1,000 रुपये जुर्माना देना होगा, इससे ऊपर की आय पर 5,000 रुपये लगता है.

ब्याज का भी बढ़ेगा बोझ

आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप जब टैक्स नहीं भरते हैं तो इस अनपेड टैक्स पर ब्याज बनता रहता है. जितने महीने तक आईटीआर फाइल नहीं होगा, उतने महीनों के लिए प्रति महीना 1 फीसदी के हिसाब से ब्याज बढ़कर लगेगा. जब आप ड्यू डेट से पहले आईटीआर भरते हैं तो आपको रिफंड पर 1 अप्रैल से लेकर रिफंड इशू होने तक प्रति महीना 0.5 फीसदी की दर से ब्याज मिलता है. लेकिन लेट फाइलिंग पर ये ब्याज आईटीआर फाइलिंग के दिन से कैलकुलेट किया जाता है. बिलेटेड रिफंड पर आप कोई लॉस भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते.

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