Advance Tax की डेडलाइन वाले दिन छुट्टी है, क्या एक दिन बाद भर सकते हैं टैक्स? जुर्माना तो नहीं लगेगा, जानिए क्या हैं नियम
अगर आप भी एडवांस टैक्स भरते हैं तो आपको ये पता होना जरूरी है कि इसकी डेडलाइन वाले दिन यानी 15 दिसंबर को रविवार है. इसका मतलब होता है कि इस दिन छुट्टी रहेगी. अब सवाल ये उठता है कि ऐसी स्थिति में टैक्सपेयर्स क्या कर सकते हैं?
अगर आप भी एडवांस टैक्स भरते हैं तो आपको ये पता होना जरूरी है कि इसकी डेडलाइन वाले दिन यानी 15 दिसंबर को रविवार है. इसका मतलब होता है कि इस दिन छुट्टी रहेगी. अब सवाल ये उठता है कि ऐसी स्थिति में टैक्सपेयर्स क्या कर सकते हैं? क्या उन्हें एक दिन पहले ही यानी शनिवार तक एडवांस टैक्स भरना होगा या फिर उनके लिए डेडलाइन 16 दिसंबर हो जाएगी. आइए जानते हैं इस पर क्या कहते हैं नियम.
आयकर विभाग ने करीब 30 साल पहले ही यह समझ लिया था कि आने वाले वक्त में इस तरह के हालात जरूर पैदा होंगे, जब डेडलाइन वाले दिन छुट्टी होगी. ऐसे में आयकर विभाग ने 14 जनवरी 1994 को ही एडवांस टैक्स को लेकर एक सर्कुलर जारी किया था. इस सर्कुलर के अनुसार अगर एडवांस टैक्स चुकाने की डेडलाइन किसी छुट्टी वाले दिन पड़ रही है तो उसके बाद जब भी बैंक दोबारा खुलेंगे, तब आप एडवांस टैक्स भर सकते हैं.
क्या लिखा है सर्कुलर में?
सर्कुलर के अनुसार अगर डेडलाइन किसी छुट्टी वाले दिन पड़ जाती है तो ऐसी स्थिति में General Clauses Act, 1897 का सेक्शन 10 लागू हो जाएगा. इसके तहत छुट्टी के बाद अगले जिस वर्किंग डे पर कोर्ट या ऑफिस खुलेगा, तब भुगतान किया जा सकता है. एडवांस टैक्स के मामले में कहा गया कि छुट्टी के बाद जब बैंक खुलेगा, तब एडवांस टैक्स का भुगतान किया जा सकेगा. बता दें कि ऐसे में डेडलाइन के बाद एडवांस टैक्स जमा करने के बावजूद आप पर इस तरह की स्थिति में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234बी और 234सी के तहत लगाया जाएगा वाला जुर्माना भी नहीं लगेगा.
जान लीजिए क्या होता है एडवांस टैक्स?
एडवांस टैक्स एक तरह का इनकम टैक्स ही होता है, जो वित्त वर्ष खत्म होने से पहले ही आयकर विभाग के पास जमा करना होता है. इसे सामान्य टैक्स की तरह सालाना आधार पर एकमुश्त नहीं चुकाया जाता, बल्कि किस्तों में जमा किया जाता है. इसके तहत टैक्सपेयर्स एडवांस में ही टैक्स आयकर विभाग के पास जमा करते हैं.
किसे चुकाना होता है एडवांस टैक्स?
एडवांस टैक्स उन लोगों को चुकाना होता है, जिनकी टैक्स देनदारी 10 हजार रुपये से अधिक होती है. यह नौकरीपेशा लोग, फ्रीलांसर, व्यापारियों और अन्य किसी तरह से पैसे कमाने वाले लोगों पर लागू होता है. हालांकि, अगर आपकी उम्र 60 साल से अधिक है, जो किसी तरह की बिजनेस नहीं करते हैं, उन्हें एडवांस टैक्स से छूट मिली हुई है.
कब चुकाना होता है एडवांस टैक्स?
एडवांस टैक्स को सामान्य टैक्स की तरह साल में एक बार एकमुश्त नहीं देना होता, बल्कि किस्तों में चुकाना होता है. इसे हर तिमाही के हिसाब से चुकाना पड़ता है. इसकी तारीख इनकम टैक्स विभाग की तरफ से तय की जाती है. वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए यह तारीखें 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च हैं.
कितना एडवांस टैक्स चुकाना होता है?
एडवांस टैक्स चुकाया भले ही किस्तों में जाता है, लेकिन उसकी गणना पूरे साल के हिसाब से की जाती है. आपको एडवांस में ये कैल्कुलेट करना होगा कि आप पर साल में करीब कितना टैक्स लग सकता है. अपनी इनकम से आप डिडक्शन हटाकर बची हुई इनकम पर अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं.
इसके बाद आपको 15 जून को अपने एडवांस टैक्स का कम से कम 15 फीसदी चुकाना होगा. वहीं 15 सितंबर तक एडवांस टैक्स का 45 फीसदी, 15 दिसंबर तक एडवांस टैक्स का 75 फीसदी और 15 मार्च तक एडवांस टैक्स का 100 फीसदी चुकाना होता है.
एडवांस टैक्स नहीं चुकाया तो क्या होगा?
नौकरीपेशा लोगों के मामले में कई बार नौकरी बदलने की सूरत में अक्सर कंपनियों की तरफ से टीडीएस सही से नहीं कट पाता और एडवांस टैक्स की लाएबिलिटी बन जाती है. ऐसे में आपको चेक करना होगा और एडवांस टैक्स जमा करना होगा, वरना आप पर एक चार्ज भी लगेगा और आपको ब्याज भी चुकाना पड़ेगा.