Advance Tax Deadline: एडवांस टैक्स पेमेंट की डेडलाइन आज बुधवार यानी 15 मार्च, 2023 को खत्म हो रही है. आज आपको एडवांस टैक्स की चौथी और आखिरी किस्त भर देनी है. इस किस्त के बाद आपके एडवांस टैक्स की 100 फीसदी किस्त जमा हो जाएगी. अगर आपने अभी तक अपना एडवांस टैक्स नहीं भरा है तो आपके लिए बस आज का मौका है. एडवांस टैक्स इनकम टैक्स का ही एक और प्रकार है. इसके नाम में ही स्पष्ट है कि आपको ये टैक्स एडवांस में जमा करना होता है. इसकी एक खास बात ये है कि एडवांस टैक्स एकमुश्त नहीं भरना होता है, आप ये साल में कई किस्तों में भर सकते है. 

किनको भरना होता है एडवांस टैक्स? (Who has to file Advance Tax?)

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ऐसे सैलरीड इंप्लॉई, फ्रीलांसर और बिजनेसमेन जिनकी टैक्स लायबिलिटी एक वित्तीय वर्ष में 10,000 रुपये या उससे ज्यादा की बनती है, उन्हें एडवांस टैक्स भरना होता है.यानी अगर किसी भी व्यक्ति की टैक्स देनदारी 10,000 रुपये अधिक है, तो इनकम टैक्स एक्ट के नियमों के तहत उसे एडवांस टैक्स का भुगतान करना होता है. एडवांस टैक्स का नियम वेतनभोगी, फ्रीलांसर, व्यापारियों और अन्य किसी माध्यम से कमाई करने वाले लोगों पर लागू होता है. 

किसे नहीं भरना होता है एडवांस टैक्स?

हालांकि, 60 वर्ष या उससे ऊपर के ऐसे वरिष्ठ नागिरक, जो किसी प्रकार का व्यापार नहीं करते हैं, तो उन्हें एडवांस टैक्स से छूट दी गई है. लेकिन अगर 60 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों की बिजनेस से इनकम आ रही है, साथ ही किसी अन्य माध्यम से भी कमाई हो रही है, तो भी वो अपने बिजनेस के इनकम से होने वाली टैक्स लायबिलिटी पर ही एडवांस टैक्स भरना होगा. सैलरीड प्रोफेशनल्स पर एडवांस टैक्स तब ऐप्लीकेबल होता है, जब कोई एंप्लॉई सैलरी के अलावा किसी और सोर्स से इनकम कमाता है.

कैसे भरते हैं एडवांस टैक्स? (Advance Tax Mode of Payment)

कॉरपोरेट वर्ग में आने वाले सभी टैक्सपेयर्स और इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 44AB के तहत आने वाले सभी टैक्सपेयर्स के लिए ई-पेमेंट अनिवार्य हैं. हालांकि, ई-पेमेंट का ऑप्शन दूसरे टैक्सपेयर्स के पास भी रहेगा, क्योंकि ये आसान है. एडवांस टैक्स आपको साल में चार किस्तों में भरना होता है. वित्त वर्ष 2022-23 के लिए एडवांस टैक्स भरने की तारीख 15 जून, 15 सिंतबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च तय हुई है.

अगर एडवांस टैक्स नहीं भरा तो? (What happens if you don't file Advance Tax?)

अगर आप एडवांस टैक्स नहीं भरते हैं तो आपको सेक्शन 234B और 234B के तहत टैक्स पर पेनाल्टी भरना हो सकता है. अगर आप अपना पूरा एडवांस टैक्स नहीं भरता है, या फिर टोटल टैक्स लायबिलिटी का 90% टैक्स नहीं भरा है तो आपके ऊपर सेक्शन 234B के तहत ब्याज बढ़ाकर भरना होगा. अगर चुकाया गया टैक्स प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज़ से कम है तो सेक्शन 234C के तहत प्रावधान है कि जब तक पूरा टैक्स नहीं चुकाया जाए, तब तक अप्रैल से हर महीने 1 प्रतिशत ब्याज लगेगा.

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