Income tax बचाने का शानदार तरीका है LTA, जानें किस खर्च पर मिलती है टैक्स छूट, क्या होती हैं इसमें शर्तें?
Income tax Saving tips: LTA में कंपनियों की तरफ से छुट्टियों पर गए कर्मचारी और उसके परिवार के देश में कहीं घूमने जाने पर हुए खर्च की भरपाई होती है. LTA में मिलने वाला पैसा टैक्स फ्री होता है.
Income Tax Saving tips: सुनने में कितना अच्छा लगता है कि कोई नौकरीपेशा पूरे परिवार के साथ कहीं यात्रा करे और उसके बदले उसे खर्च का पैसा भी मिले और इनकम टैक्स छूट का भी फायदा मिले. इनकम टैक्स बचाने का एक शानदार तरीके है. लीव ट्रैवल एलाउंस (Leave travel allowance) आपको ऐसी ही सुविधा देता है. LTA में कंपनियों की तरफ से छुट्टियों पर गए कर्मचारी और उसके परिवार के देश में कहीं घूमने जाने पर हुए खर्च की भरपाई होती है. LTA में मिलने वाला पैसा टैक्स फ्री होता है. Income Tax 1961 की धारा 10(5) रूल 2B के साथ, LTA पर मिलने वाली छूट और उसकी शर्तों के बारे में बताता है.
किसे मिलता है LTA का फायदा?
इनकम टैक्स एक्ट की धारा 10(5) के मुताबिक, आपके पिछले या मौजूदा नियोक्ता से मिले LTA की रकम कुछ शर्तों को पूरा करने पर छूट पाने की हकदार है. मतलब फायदा उन्हीं को ही मिलेगा जो नौकरीपेशा हैं और जिन्हें अपने नियोक्ता से LTA मिलता है. सीधा मतलब है कि सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को एलटीए का फायदा नहीं मिलता है. लीव ट्रैवल अलाउंस की राशि का निर्धारण आपकी कंपनी का HR एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट आपकी रैंक और पद के हिसाब से करता है.
यात्रा के किराए पर मिलता है फायदा
एलटीए का टैक्स-फ्री पैसा आपको मिले इसके लिए जरूरी है कि आप अपने ऑफिस से पहले छुट्टी लें और फिर अकेले या परिवार के साथ देश में कहीं घूमने जाएं. एलटीए के तौर पर आप केवल ट्रैवल करने में हुए खर्च का ही क्लेम कर सकते हैं. एलटीए में आप एम्प्लॉयर की तरफ से मिलने वाली राशि या यात्रा पर हुआ खर्च, दोनों में जो भी कम हो का क्लेम कर सकते हैं. टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन के मुताबिक, LTA के तहत देश में घूमने जाने के दौरान यात्रा किराए के रूप में हुए खर्च का ही दावा किया जा सकता है. इसमें होटल में ठहरने या खाने-पीने का खर्च शामिल नहीं किया जाता.
LTA के तहत की गई यात्रा की शर्तें
LTA क्लेम करने के लिए आप अकेले या अपने परिवार के साथ यात्रा कर सकते हैं. हालांकि, अगर आपका परिवार आपके बिना यात्रा करता है तो LTA का फायदा नहीं मिलेगा. आपको यात्रा के दिन ऑफिस से छुट्टियों पर होना जरूरी है. अगर आप बिजनेस ट्रिप पर हैं और साथ में अपने जीवन साथी व बच्चे को ले गए हैं तो आपको LTA का फायदा नहीं मिलेगा. क्योंकि, उन दिनों में आप छुट्टियों पर नहीं बल्कि बिजनेस ट्रिप पर हैं. एलटीए में परिवार का मतलब पति, पत्नी बच्चे व आपके अभिभावक होते हैं. जहां तक आयकर कानून का सवाल है तो आपको एलटीए छूट सिर्फ दो बच्चों पर ही मिलेगी अगर उनकी जन्मतिथि 1 अक्टूबर 1998 या उसके बाद की है, इससे पहले पैदा हुए बच्चों के मामले में यह नियम लागू नहीं होता.
छूट को लेने की अवधि क्या है?
चार कैलेंडर साल के ब्लॉक में आप एलटीए दो बार ले सकते हैं. इस ब्लॉक की गणना आपकी नौकरी की शुरूआत से नहीं होती, बल्कि यह पूर्व नियत है. अगर पति-पत्नी दोनों नौकरी करते हैं तो परिवार हर साल यात्रा कर सकता है और आप दोनों को दो विभिन्न कैलेंडर वर्षों के लिए हर साल टैक्स-फ्री पैसे मिल सकतें हैं.
कंपनी छोड़ते समय कैसे करें LTA क्लेम
अगर आप जॉब स्विच कर रहे हैं और यात्रा कंपनी के साथ बने रहते हुए करते हैं तो LTA का दावा अपनी मौजूदा कंपनी से कर सकते हैं. इस बात का ध्यान रखना है कि LTA के टैक्स-फ्री पैसे लेने के लिए यात्राओं की संख्या एक ब्लॉक में दो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इसलिए अगर आप, रिजाइन करने के बाद यात्रा करते हैं तो आप LTA का क्लेम कर सकते हैं, शर्त यह है कि ऐसी शिफ्टिंग के लिए आपका नियोक्ता LTA देता हो.
कौन से डॉक्युमेंट्स लगेंगे?
इनकम टैक्स में LTA-Leave travel allowance का क्लेम करने के लिए आपको टिकट सुरक्षित रखना है. अगर आपने कोई कार किराए पर ली है तो ट्रैवल एजेंसी या कार रेंटल एजेंसी की रसीद या इनवॉयस वैध सबूत माना जाएगा.
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