होम लोन लेने में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करेगा आपकी मदद, ब्याज में भी मिलेगी छूट
PMAY (प्रधानमंत्री आवास योजना) के तहत घर खरीदने वालों की मदद करेगा आयकर विभाग, सरकार कर रही है तैयारी
शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के अंतर्गत घर खरीदने वाले लोगों को अब ब्याज सब्सिडी पाले के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा. लोकसभा चुनाव से पहले सरकार इस स्कीम का फायदा ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों तक पहुंचाना चाहती है. इसमें आयकर विभाग (Income Tax Department) की भूमिका महत्वपूर्ण होगी. पहली बार घर खरीदने वालों को इस प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलता है. सब्सिडी वाला लोन पाने के लिए घर खरीदारों को बैंकों की शाखाओं के फैसले का इंतजार न करना पड़े, इसके लिए सरकार आयकर विभाग के आंकड़ों की मदद लेगी.
आयकर विभाग के आंकड़ों से की जाएगी लाभार्थियों की पहचान
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, आयकर विभाग के इन आंकड़ों के जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना के दायरे में आने वाले संभावित लाभार्थियों की पहचान की जाएगी. फिर आयकर विभाग इन्हें एक सर्टिफिकेट जारी करेगा. इस सर्टिफिकेट की मदद से वे आसानी से सब्सिडी वाला लोन प्राप्त कर सकेंगे.
किन्हें मिलता है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ?
वैसे घर खरीदार जिनकी सालाना आमदनी 18 लाख रुपये तक है, उन्हें पहली बार घर खरीदने या बनाने पर प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत होम लोन पर सब्सिडी मिलती है. इस योजना के तहत होम लोन पर 2.5-2.7 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है. दिसंबर तक 3.4 लाख लोगों ने स्कीम का फायदा उठाया है.