इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 है, जो अब आने वाली है. आखिरी डेट का इंतजार न करें और अपना इनकम टैक्स फाइल कर दें. अगर आपके मन में टैक्स छूट को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो नियमों को ध्यान से पढ़ें. हो सकता है आपको टैक्स भरते वक्त अतिरिक्त फायदा मिल जाए. होम लोन और एजुकेशन लोन पर इनकम टैक्स की छूट का फायदा मिलता है, लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि पर्सनल लोन (Personal Loan) पर भी इनकम टैक्स छूट (Income Tax Deduction) का फायदा मिल सकता है. लेकिन कुछ ही परिस्थितियों में पर्सनल लोन पर टैक्स छूट का फायदा लिया जा सकता है. 

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पर्सनल लोन पर टैक्स छूट के 3 तरीके

सीधे तौर पर Income Tax Act में पर्सनल लोन डिडक्शन को लेकर कोई प्रावधान नहीं है. लेकिन, इसका मतलब ये नहीं कि पर्सनल लोन पर टैक्स छूट नहीं ले सकते. अगर आपके पास भी पर्सनल लोन है और इसका इस्तेमाल आपने बिजनेस, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन या खरीदारी में किया है या फिर कुछ ऐसी संपत्तियां खरीदी हैं, जो टैक्स छूट के दायरे में आती हैं तो पर्सनल लोन पर भी टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं.

बिजनेस में निवेश किया है निवेश

पर्सनल लोन के पैसे का निवेश बिजनेस में किया गया हो तो ब्याज को आप खर्च के तौर पर दिखा सकते हैं और इसके लिए क्लेम ले सकते हैं. इससे आपकी टैक्स देनदारी घट जाएगी साथ ही बिजनेस का मुनाफा भी बढ़ जाएगा. सबसे अच्छी बात ये है कि इसे लेकर कोई कैप नहीं है यानि आप कितना भी इंटरेस्ट खर्च के तौर पर दिखाकर क्लेम कर सकते हैं.

घर की मरम्मत पर खर्च में छूट

होम लोन पर दो तरह से टैक्स बेनेफिट मिलता है, एक तो ब्याज पर दूसरा प्रिंसिपल पर. अगर आपने पर्सनल लोन लेकर घर की मरम्मत करवाई है या फिर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी है तो आप टैक्स बेनेफिट ले सकते हैं. आप इनकम टैक्स के सेक्शन 24 के तहत ब्याज पर टैक्स बेनेफिट ले सकते हैं. अगर आप उस घर में रहते हैं तो 2 लाख रुपए तक टैक्स छूट पा सकते हैं, अगर घर को किराए पर दिया हुआ है तो कितना भी टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है. 

एसेट्स खरीदने पर छूट

अगर आपने पर्सनल लोन के पैसे से ज्वेलरी खरीदी है, नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी है या फिर शेयर में निवेश किया है तो आपको इस पर भी टैक्स छूट मिल सकती है. हालांकि, इस पर छूट उस साल नहीं ली जा सकती है, जिस साल ब्याज चुकाया गया, उसे टैक्स बेनेफिट उस साल मिलेगा जब वो उस एसेट को बेचेगा. 

ध्यान देने वाली बात

यहां एक बात ध्यान देने वाली है कि टैक्स छूट सिर्फ ब्याज पर मिलेगा न कि प्रिंसिपल अमाउंट पर. दूसरी बात ये कि अगर पर्सनल लोन का पैसा ऊपर दिए गए तीन असेट्स के अलावा कहीं और निवेश किया गया तो उसमें टैक्स का फायदा नहीं मिलेगा.

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