इनकम टैक्स बचाने के लिए अब ज्यादा वक्त नहीं है. ये टैक्स बचाने (Income Tax Savings) का आखिरी मौका है. अगर आप सैलरीड हैं तो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट प्रूफ मांगना शुरू कर दिया होगा. ऐसे में इस वित्त वर्ष के लिए अब सिर्फ 3 महीने का टाइम है. अगर आप भी टैक्स बचाना (Tax savings) चाहते हैं तो एक अलाउंस ऐसा है, जो आपकी प्रॉब्लम को छूमंतर कर देगा. टैक्स जरूर बचेगा लेकिन, इसके लिए कैलकुलेशन को समझना जरूरी है. 

हाउस रेंट अलाउंस बचाएगा TAX

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हाउस रेंट एलाउंस (House Rent Allowance) ऐसा ही एक टूल है, जिसके जरिए टैक्स सेविंग्स की जा सकती है. ये आपकी सैलरी का पार्ट है. अपनी सैलरी स्लिप को देखिए, उसमें HRA का एक कॉलम नजर आएगा. ये टैक्सेबल सैलरी का पार्ट होता है. लेकिन, इसके जरिए टैक्‍स भी बचाया जाता है. HRA पर टैक्‍स छूट का फायदा सिर्फ सैलरीड को मिलता है. इसलिए इसे समझना जरूरी है.

HRA कैसे दिलाता है टैक्‍स छूट?

HRA पर टैक्स छूट (Income Tax Savings) क्लेम करने की शर्त है कि टैक्सपेयर किसी किराए के घर में रहता हो. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10 (13A) के तहत HRA से टैक्‍स छूट क्लेम की जा सकती है. कुल टैक्सेबल इनकम की गणना HRA को कुल आय से घटाकर की जाती है.

टैक्स छूट के लिए HRA कैलकुलेशन कैसे करें?

सवाल ये है कि आप HRA पर कितना टैक्स बचा (Income Tax Savings) सकते हैं? इसकी कैलकुलेशन बहुत आसान है. नीचे दी गई 3 परिस्थितियों में से जो भी रकम सबसे कम आएगी, उस पर HRA के जरिए टैक्स छूट का फायदा लिया जा सकता है.

1. आपकी सैलरी में कितना हिस्सा HRA का है?

2. मेट्रो शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में रहते हैं तो बेसिक सैलरी का 50% HRA होगा, नॉन मेट्रो में के लिए सैलरी का 40% हिस्सा शामिल होता है.

3. वास्तव में चुकाए गए मकान के सालाना किराए में से सालाना सैलरी का 10% घटाने के बाद बची रकम.

HRA कैलकुलेशन का तरीका

सबसे पहले देखें कि कंपनी की तरफ से आपको एक वित्‍त वर्ष में कितना HRA मिला. इस कैलकुलेशन के लिए आपके वेतन में मूल वेतन के साथ-साथ महंगाई भत्‍ता और अन्‍य चीजें जुड़ी होनी चाहिए. तभी आप अपना टैक्स सेव कर पाएंगे.

टैक्स छूट का कैलकुलेशन

मान लीजिए आप दिल्‍ली में नौकरी करते हैं और किराए पर रहते हैं. किराए के तौर पर 15,000 रुपए महीना देते हैं. मूल वेतन 25,000 रुपए और महंगाई भत्ता (DA) 2,000 रुपए है. ऐसे में आपको 1 लाख रुपए नियोक्‍ता से HRA के तौर पर मिलते हैं. ऐसे में आप HRA के तौर पर अधिकतम 1 लाख रुपए की टैक्स सेविंग कर सकते हैं.

कौन से डॉक्‍यूमेंट्स चाहिए होंगे?

HRA का फायदा लेने के लिए आपके पास वैलिड रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए. रेंट एग्रीमेंट में मंथली किराए, एग्रीमेंट की समय-सीमा और आपके तरफ से खर्चों का जिक्र होना चाहिए. एग्रीमेंट पर आपका और मकान मालिक का साइन हो, भले ही मकान मालिक आपके माता-पिता ही क्‍यों न हों. ये एग्रीमेंट 100 या 200 रुपए के स्‍टांप पेपर पर होना चाहिए. अगर सालाना रेंट 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो रेंट की रसीद के अलावा मकान मालिक का PAN देना भी अनिवार्य है. आपके पास मकान मालिक से रेंट चुकाने के बाद मिली रसीद भी होनी चाहिए.