फाइनेंशियल ईयर 2019-20 खत्‍म होने वाला है. इसके साथ ही पूरे साल के निवेश (Investment) का ब्‍योरा देने का समय भी आ गया है. अगर अब तक आपने किसी टैक्‍स बचत योजना में निवेश नहीं किया है तो अब भी वक्‍त है. इससे आप TDS (Tax Deduction at Source) कटने से बच जाएंगे. जी बिजनेस के खास कार्यक्रम मनी गुरु में टैक्‍स एक्‍सपर्ट मनीष गुप्‍ता ने टैक्‍स बचाने के विकल्‍प बताए. इनमें बचत खाते का ब्‍याज, मेडिकल इंश्‍योरेंस से लेकर होम लोन का ब्‍याज तक शामिल हैं.

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टैक्स बचाने के विकल्प

बचत खाते का ब्‍याज

मेडिकल इंश्‍योरेंस

एजुकेशन लोन

HRA के बिना हाउस रेंट

डोनेशन

इलेक्ट्रिक कार की खरीद

डिसेबिलिटी

मेडिकल ट्रीटमेंट

होम लोन का ब्याज

सेक्शन 80C

1) बचत खाते का ब्‍याज

सेक्शन 80TTA के तहत टैक्स छूट

सेविंग अकाउंट से `10 हजार तक का ब्याज टैक्स फ्री

बैंक,पोस्ट ऑफिस,को-ऑपरेटिव सोसायटी में बचत खाते पर फायदा

FD, RD या कॉरपोरेट बॉन्ड से हासिल ब्याज टैक्स फ्री नहीं

इसका लाभ व्यक्ति या HUF ले सकते हैं

2) मेडिकल इंश्‍योरेंस

सेक्शन 80D के तहत टैक्स छूट

अपने, परिवार के लिए मेडिकल इंश्‍योरेंस के प्रीमियम पर टैक्‍स छूट

25,000 तक के प्रीमियम पर टैक्स में राहत

पैरेंट्स के लिए कवर के प्रीमियम के भुगतान पर 25 हजार अतिरिक्त छूट

सीनियर सिटीजन पैरेंट्स के प्रीमियम भुगतान पर 50 हजार छूट

प्रिवेंटिव हेल्थ चेक-अप पर हुए खर्च के लिए 5 हजार का क्लेम शामिल

3) एजुकेशन लोन

सेक्शन 80E के तहत छूट

उच्च शिक्षा के लिए लोन पर टैक्स छूट

अपने, पत्नी, बच्चे या किसी आश्रित के लिए लोन पर टैक्स छूट

डिडक्‍शन 8 फाइनेंशियल साल के लिए क्‍लेम किया जा सकता है

4) HRA के बिना हाउस रेंट

सेक्शन 80GG के तेहत टैक्स में राहत

उनके लिए जिन्हें सैलरी के साथ HRA नहीं मिलता

टैक्स देने वाले, उसकी पत्नी, नाबालिग बच्चे के पास कोई आवासीय संपत्ति न हो

रेंट पेड माइनस कुल एडजस्टेड इनकम का 10%

प्रतिमाह `5 हजार छूट क्लेम कर सकते हैं

एडजस्टेड आय का 25% क्लेम कर सकते हैं

5) डोनेशन

सेक्शन 80G के तहत टैक्स छूट

मान्‍यता प्राप्‍त संस्‍थानों को दिए गए डोनेशन पर टैक्स छूट

2000 से ज्‍यादा के डानेशन कैश में नहीं दे सकते हैं

कटौती का क्लेम कुछ मामलों में 100% तक, कुछ में 50% तक

6) इलेक्ट्रिक कार की खरीद

सेक्शन 80EEB के तहत टैक्स छूट

इलेक्ट्रिक वाहन की खरीदारी के लिए लिए गए लोन पर टैक्स छूट

1.5 लाख रुपये तक का ब्याज टैक्स फ्री है

क्लेम 1 अप्रैल, 2020 से सेक्शन 80EEB के तहत किया जा सकेगा

लोन 1 अप्रैल,2019 से 31 मार्च,2023 के बीच लिया गया होना चाहिए

7) डिसेबिलिटी

सेक्शन 80DD और 80U के तहत टैक्स छूट

टैक्सपेयर किसी अक्षमता से ग्रस्त है तो 75000-1.25 लाख रुपए तक टैक्स छूट

75000 तक का टैक्स डिडक्शन शारीरिक,मानसिक तौर पर दिव्यांग के लिए

गंभीर रूप से शारीरिक दिव्यांगता के मामले में टैक्‍स कटौती 1.25 लाख रुपए

8) मेडिकल ट्रीटमेंट

सेक्शन 80DDB के तहत टैक्स छूट

करदाता या आश्रित व्‍यक्ति के मेडिकल ट्रीटमेंट खर्च पर टैक्स छूट

विशेष बीमारी से पीड़ित है तो 40,000 तक डिडक्शन क्लेम कर सकता है

सीनियर सिटिजन के इलाज पर 1 लाख तक खर्च पर टैक्स छूट

छूट क्लेम करने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट का बिल दिखाना जरूरी

इलाज का खर्च बीमा कंपनी से मिला तो टैक्स फायदा बचे खर्च पर

इम्पलॉयर की ओर से रिंबर्स होने पर बचे खर्च पर टैक्स कटौती का फायदा

9) सेक्शन 24 के तहत टैक्स छूट

होम लोन के ब्याज के भुगतान पर टैक्स कटौती का फायदा

2 लाख तक की टैक्स कटौती का फायदा लिया जा सकता है

होम लोन के मूल धन पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट

10) सेक्शन 80C

सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की छूट

80C के तहत निवेश के कई विकल्प हैं मौजूद

सेक्शन 80C में टैक्स छूट -

PPF

EPF/VPF

NPS

NSC

ELSS

SSY

SCSS

लाइफ इंश्योरेंस

- एक पॉलिसी में एक परिवार की सभी गाड़िया, जरूरत के मुताबिक गाड़ियों को जोड़ना या हटाना मुमकिन

- इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI को टेकनोलॉजी के साथ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट तैयार करने को कहा था