ITR में देनी होगी हर तरह की जानकारी, नहीं देने पर रिजेक्ट हो सकता है फॉर्म
Written By: अंकिता वर्मा
Mon, Jan 13, 2020 03:17 PM IST
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (IT Department) ने फाइनेंशियल ईयर (Financial Year) 2020-21 के लिए ITR Form जारी कर दिए हैं. पहले इसमें कई बदलाव किए गए थे लेकिन बाद में उन्हें वापस ले लिया गया. इस बार ITR Form 4 महीने पहले आए हैं. इसमें कुछ नई जानकारियां मांगी गई हैं. मसलन Passport, Rental Property Income, घर का पता भी देना होगा. फॉर्म जारी अभी हो गए हैं लेकिन इन्हें भरना नए कारोबारी साल में ही होगा.
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Passport Number
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घर का पता
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Rental Income
ITR Form 1 में दूसरी अहम जानकारी Rental Income की देनी है. अगर Taxpayer ने अपनी प्रॉपर्टी किराए पर दी है तो उसको अपने रिटर्न फॉर्म में किरायेदार का पैन या आधार नंबर देना होगा. हालांकि अप्रैल में ही साफ हो पाएगा कि अगर किसी किरायेदार का पैन या आधार नंबर नहीं है तो उसके ओनर को रिटर्न फाइल करने की इजाजत दी जाती है या नहीं.
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No Rental Income
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PAN
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