प्राइवेट जॉब करने वाले लोग अक्‍सर अपनी ग्रोथ के लिए समय-समय पर संस्‍थान बदलते रहते हैं. सभी नौकरीपेशा लोगों के लिए जरूरी होता है. एक बार पीएफ अकाउंट खुल जाए तो रिटायमेंट तक अकाउंट और उसका UAN नंबर यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एक ही होता है. नौकरी बदलने पर आपकी नई कंपनी की ओर से भी उसी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है. 

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लेकिन कई बार जानकारी न होने के कारण लोग अपने पुराने पीएफ से पैसा निकाल लेते हैं और नई कंपनी में नया पीएफ अकाउंट खुलवा लेते हैं. इस तरह उनके दो यूएएन नंबर जनरेट हो जाते हैं. अगर आपने भी ऐसी भूल की है, तो इसे फौरन सुधार लें, वरना आपके फंड प्रॉसेस में प्रॉब्‍लम आ सकती है. इस समस्‍या से बचने के लिए आपको पुराने पीएफ खाते के फंड को नए पीएफ खाते में ट्रांसफर कराना होगा और पुराना यूएएन डिएक्टिवेट करना होगा. यहां जानें पुराने यूएएन नंबर को डिएक्टिवेट कराने का तरीका.

ऐसे डिएक्टिवेट करें पुराना यूएएन नंबर

 

  • डिएक्टिवेशन के लिए आपको सबसे पहले EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट epfindia.gov.in पर जाना होगा. 
  • अब अपना मौजूदा यूएएन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगइन करें. इसके बाद One Member – One EPF Account पर क्लिक करें.
  • अब आपको 'Online Services' सेक्‍शन में जाना होगा और यहां  'रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ अकाउंट' में जाएं.
  • यहां अपने पुराने PF खाते के फंड को नए UAN से लिंक PF खाते में ट्रांसफर करने के लिए अप्लाई करें.
  • इसके बाद EPFO की ओर से आपकी डिटेल्स का वेरिफिकेशन करके मल्‍टीपल यूएएन का पता किया जाता है. 
  • वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद EPFO आपके पुराने सभी UAN डिएक्टिवेट कर देता है और उन यूएएन से जुड़े पीएफ अकाउंट्स को मौजूदा UAN से लिंक कर देता है.
  • इसके बाद पीएफ अकाउंट होल्‍डर को एसएमएस के जरिए सूचना मिलती है और खाताधारक से नए UAN को एक्टिवेट रखने या न रखने के बारे में पूछा जा सकता है.
  • इसके बाद आपके सभी पुराने PF अकाउंट में मौजूद फंड आपके नए यूएएन से जुड़े अकाउंट में आ जाता है.