HBA Rules: घर बनवाने के लिए 7.1% की दर से सरकार दे रही हाउस बिल्डिंग एडवांस, जानें पात्रता और नियम
7th Pay Commission केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) देती है. इस स्कीम के तहत केंद्रीय कर्मचारी 7.1% की दर से 31 मार्च 2023 तक हाउस बिल्डिंग एडवांस सुविधा का फायदा ले सकते हैं.
House Building Advance: आज के समय में घर बनवाने के लिए अच्छी खासी रकम की जरूरत पड़ती है. ज्यादातर लोग इसके लिए बैंक से होम लोन लेकर अपना काम पूरा करते हैं. लेकिन अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो आप हाउस बिल्डिंग एडवांस (House Building Advance-HBA) का फायदा ले सकते हैं. केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 7वें पे कमीशन (7th Pay Commission) की सिफारिशों के तहत हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) देती है. इस स्कीम के तहत केंद्रीय कर्मचारी 7.1% की दर से 31 मार्च 2023 तक हाउस बिल्डिंग एडवांस सुविधा का फायदा ले सकते हैं.
कौन हैं सरकार की इस स्कीम के पात्र
केंद्र सरकार के वे सभी स्थायी कर्मचारी जो लगातार पांच साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, हाउस बिल्डिंग एडवांस योजना के पात्र माने जाते हैं. अगर पति और पत्नी दोनों केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, तो दोनों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा. इस स्थिति में वे इस स्कीम का फायदा अलग-अलग और संयुक्त रूप से जैसे भी चाहें, ले सकते हैं.
कब मिलता है एचबीए का फायदा
- केन्द्रीय कर्मचारी खुद या अपनी पत्नी या फिर दोनों के नाम से खरीदे गए प्लॉट पर जब नया मकान बनवाता है तो वो एचबीए का लाभ ले सकता है.
- को-ऑपरेटिव स्कीम के तहत प्लॉट की खरीदारी करने और उस पर मकान या फ्लैट बनवाने पर एचबीए का लाभ केंद्रीय कर्मचारियों को मिलता है.
- को-ऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी की सदस्यता के माध्यम से एक मकान पर कर्मचारियों के अधिग्रहण करने पर सरकार उन्हें हाउस बिल्डिंग एडवांस की सुविधा देती है.
- प्राइवेट संस्था द्वारा बनाया गया मकान या फ्लैट खरीदने पर भी सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों को एचबीए का लाभ मिलता है.
- डेवलपिंग अथॉरिटी के हाउसिंग बोर्ड, सेमी गवर्नमेंट और रजिस्टर्ड बिल्डर द्वारा बनवाए गए मकान की खरीददारी के वक्त भी केंद्रीय कर्मचारी एचबीए का फायदा ले सकते हैं.
- दिल्ली, बेंगलुरु, लखनऊ समेत तमाम शहरों के सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम के तहत मकान खरीदने या बनवाने में इस स्कीम का लाभ मिलता है.
- जिस मकान में कर्मचारी पहले से रह रहा है, अगर उस मकान का विस्तार करना चाहता है, तो भी वो एचबीए स्कीम का फायदा ले सकता है.
- जिन केन्द्रीय कर्मचारियों ने मकान बनवाने के लिए बैंकों से होम लोन लिया था, वे कुछ शर्तों के साथ एचबीए योजना का लाभ उठा सकते हैं.
सर्विस के दौरान सिर्फ एक बार मिलेगा फायदा
HBA स्कीम का फायदा सर्विस के दौरान सिर्फ एक बार ही लिया जा सकता है. HBA योजना के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई 34 महीने की बेसिक सैलरी, अधिकतम 25 लाख रुपए तक एडवांस ले सकते हैं. बने हुए मकान के विस्तार के लिए 34 महीने की बेसिक सैलरी, अधिकतम 10 लाख रुपए तक लिए जा सकते हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में एडवांस अमाउंट जमीन की वास्तविक लागत और घर निर्माण कराने या पुराने घर का विस्तार कराने में आई लागत के 80% तक ही सीमित है. अगर डिपार्टमेंट हेड इस बात की स्वीकृति दे दे कि संबंधित ग्रामीण क्षेत्र शहर के दायरे में आता है, तो 100% स्वीकृति भी हो सकती है. अधिक जानकारी के लिए आप इस लिंक https://mohua.gov.in/pdf/5a05336ac28f7HBA%20Rules%202017.pdf पर जा सकते हैं.