अगर आपने होम लोन लिया है और इसकी मासिक किस्त दे रहे हैं तो आपके लिए यह जरूरी खबर है. अगर आप अपने होम लोन लिया है और समय से पहले होम लोन चुकाना चाहते हैं लेकिन प्री पेमेंट पेनाल्टी से डरते हैं तो अब घबराने की जरूरत नहीं है. इसकी वजह ये है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने सभी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को होम लोन पर प्री पेमेंट पेनाल्टी न वसूलने का निर्देश दिया है. RBI  का यह निर्देश फ्लोएटिंग रेट पर होम लोन लेने वाले ग्राहकों के लिए लागू होगा.

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आरबीआई का यह नियम स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग पर भी लागू होगा. फाइनेंशियल एडवाइजर हर्ष रुंगटा हालांकि आरबीआई के इस ताजा निर्देश से थोड़ी अलग राय रखते हैं. उनका कहना है कि आरबीआई ने जो यह नया सर्कुलर निकाला है, वह थोड़ा कन्फ्यूजिंग है. क्योंकि इसके पहले भी सर्कुलर निकल चुका था कि कोई भी एनबीएफसी किसी व्यक्ति को टर्म लोन देता है तो वह उसके प्रीपेमेंट पर पेनाल्टी नहीं वसूल सकता. यह पहले से नियम है. अब जो आरबीआई ने सर्कुलर निकाला है, उसमें ऐसा लगता है कि यह उल्टे बैंकों के लिए छूट मालूम पड़ रहा है कि लोन अगर बिजनेस के लिए दिया गया है तो आप प्रीपेमेंट चार्ज कर पाएंगे.

रुंगटा कहते हैं कि इस ताजा सर्कुलर में क्लियरेटी कम और कन्फ्यूजन ज्यादा मालूम पड़ता है. उनका कहना है कि सबसे पहले इस सर्कुलर को जारी करने की जरूरत क्या था, ये पता करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें भी उन्होंने यह लिखा है कि पूराने सर्कुलर लागू रहेंगे. लेकिन अब आरबीआई ने यह जोड़ दिया है कि अगर टर्म लोन बिजनेस के लिए दिया गया है तो ऐसा लगता है कि इससे ये यह सर्कुलर लागू नहीं होगा.

वैसे ग्राहक जिन्होंने होम लोन ले रखा है और किस्त चुका रहा है, को क्या फायदा होगा इस सवाल पर रुंगटा कहते हैं कि होम लोन के लिए न पहले प्री पेमेंट चार्ज लगता था और न अब लगेगा. अगर ग्राहक ने होम लोन ले रखा है, चाहे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से ले रखा हो या बैंक से ले रखा हो, अगर फ्लोएटिंग रेट पर आपका होम लोन है तो आपको प्री पेमेंट चार्ज नहीं लगेगा.