ऑनलाइन ऑर्डर लेकर खाना (Online Food Delivery) पहुंचाने वाले मंच जोमैटो (Zomato) को जीएसटी (GST) प्राधिकरण से 11.82 करोड़ रुपये की कर मांग और जुर्माना देने का आदेश मिला है. कंपनी के जुलाई 2017 से मार्च 2021 के बीच भारत के बाहर स्थित उसकी सहायक कंपनियों को दी गई निर्यात सेवाओं के संबंध में यह नोटिस (GST Notice) मिला. 

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यह आदेश अतिरिक्त आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, गुरुग्राम ने जारी किया. इसमें 5,90,94,889 रुपये की जीएसटी मांग के अलावा 5,90,94,889 रुपये का ब्याज और जुर्माना शामिल है. जोमैटो ने शुक्रवार देर शाम शेयर बाजार को बताया कि कंपनी उचित प्राधिकारी के समक्ष आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगी.

पिछले महीने भी मिला था नोटिस

ऑनलाइन ऑर्डर देकर खाना मंगाने की सुविधा देने वाले मंच जोमैटो (Zomato) को पिछले हफ्ते भी कर अधिकारियों से 23.26 करोड़ रुपये की कर मांग का नोटिस (GST Notice) मिला था. इसमें ब्याज और जुर्माना शामिल था. जोमैटो ने बीएसई को दी सूचना में कहा था, ‘‘कंपनी को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए सहायक वाणिज्यिक कर आयुक्त (ऑडिट), कर्नाटक से 11,27,23,564 करोड़ रुपये की जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) मांग को लेकर नोटिस मिला. इस पर ब्याज और जुर्माने के साथ यह 23,26,64,271 रुपये हुआ था.’’