ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के बाद जीएसटी जांच एजेंसी DGGI (Directorate General GST Intelligence) की ओर से इंश्योरेंस कंपनियों को जीएसटी नोटिस भेज रही है. माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की जांच एजेंसी डीजीजीआई ने जुलाई 2017 से मार्च 2022 के बीच कुछ आपूर्ति में टैक्स का भुगतान नहीं करने पर ICICI Lombard General Insurance को 1,728 करोड़ रुपये का ‘डिमांड नोटिस’ भेजा है.

क्यों मिला है नोटिस?

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ICICI Lombard ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि माल एवं सेवा कर आसूचना महानिदेशालय (डीजीजीआई) की पुणे इकाई ने 17,28,86,10,803 रुपये के ‘टैक्स डिमांड’ का आरोप लगाते हुए 27 सितंबर को उसे कारण बताओ सह ‘डिमांड नोटिस’ जारी किया. कंपनी ने कहा कि यह को-इंश्योरेंस लेनदेन के मामले में फॉलोअर के तौर पर लिए गए को-इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी का भुगतान न करने और री-इंश्योरेंस प्रीमियम पर लिए गए रीइंश्योरेंस कमीशन पर जीएसटी का भुगतान न करने से जुड़ा हुआ है.

यह जुलाई 2017 से मार्च 2022 के बीच अलग-अलग भारतीय और विदेशी पुनर्बीमा कंपनियों से जुड़ा है. आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने कहा कि नोटिस उद्योगिक मुद्दों से संबंधित है और कंपनी उक्त नोटिस पर उचित जवाब दाखिल करेगी.

LIC को भी मिला है नोटिस

LIC ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया था कि उसे बिहार- एडिशनल कमिश्नर स्टेट टैक्स (अपील), सेंट्रल डिवीजन से टैक्स नोटिस मिला है. ये 168.8 करोड़ जीएसटी, 107.1 करोड़ रुपये ब्याज और 16.7 करोड़ के पेनाल्टी का डिमांड नोटिस है. आरोप है कि LIC ने पॉलिसीहोल्डर्स की ओर से मिले प्रीमियम पर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया उसे रिवर्स नहीं किया, साथ ही कुछ और उल्लंघन भी सामने आए हैं.

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