Online Gaming GST: ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री 28 फीसदी GST (Goods and Services Tax) को लेकर फिक्रमंद है. जीएसटी काउंसिल की ओर से इंडस्ट्री पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का प्रावधान कर दिया गया है, लेकिन अभी भी कई रुल्स-रेगुलेशन साफ नहीं हैं. इसपर चर्चा होगी जीएसटी परिषद की अगली बैठक में. 2 अगस्त, 2023 को जीएसटी काउंसिल अपनी बैठक कर रही है, जिसमें फैसला होगा कि ऑनलाइन गेमिंग का फेस वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी. 

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साथ ही जीएसटी काउंसिल इसपर भी फैसला करेगा कि ऑनलाइन गेमिंग पर एंट्री पॉइंट या टोकन पर भी क्या जीएसटी 28 पर्सेंट ही लगेगा. इसके अलावा, ऑनलाइन गेमिंग, कैसिनो और हॉर्स रेसिंग के लिए रूल्स और अमेंडमेंट पर भी जीएसटी काउंसिल में चर्चा होगी.

Online Gaming पर GST को लेकर क्या है प्रस्ताव?

11 जुलाई को जीएसटी परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ में दांव पर लगाई जाने वाली पूरी राशि पर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाने का फैसला किया था. जीएसटी परिषद ने कहा था कि ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ में बाजी लगाते समय की समूची राशि पर 28 प्रतिशत की दर से टैक्स लगेगा. साथ ही काउंसिल ने ये भी कहा कि ऑनलाइन गेमिंग के मामले में स्किल वाले खेल और किस्मत के भरोसे होने वाले खेल के बीच फर्क करने का कॉन्सेप्ट नहीं अपनाया जा रहा है. इन तीनों खेलों में दांव पर लगाने वाली समूची राशि पर ही 28 प्रतिशत की दर से कर वसूला जाएगा.

सरकार ला रही है GST Act में अमेंडेमेंट का प्रस्ताव

जीएसटी काउंसिल के फैसले को लागू करने के लिए संसद में चल रहे मॉनसून सत्र में केंद्र सरकार जीएसटी अधिनियम में स्पष्टीकरण संशोधन प्रस्ताव लाएगी. राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने फैसले के बाद कहा था कि सरकार की कोशिश होगी कि कानून का मसौदा तैयार किया जाए और इसे संसद में पेश कर मानसून सत्र में पारित कराया जाए. लेकिन इसे लागू तभी किया जा सकेगा, जब राज्य विधानमंडल भी राज्य जीएसटी कानूनों में संशोधन को पारित कर देंगे. इसमें कुछ समय लगेगा. उन्होंने बताया था कि इस समय ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां गेमिंग से होने वाली टोटल इनकम पर कम टैक्स भर रही हैं, जो खाने पर लगने वाले 5 प्रतिशत के टैक्स से भी कम है.

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