GST Council Meeting: जीएसटी काउंसिल की 11 जुलाई को होने वाली मीटिंग में कई बड़े मुद्दों पर चर्चा हो सकती है. काउंसिल की मीटिंग से पहले आज (10 जुलाई) 2 बजे से जीएसटी काउंसिल के एजेंडा पर विचार के लिए सभी राज्यो के टैक्स कमिश्नर के साथ बैठक है. जीएसटी काउंसिल कि बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कैसिनो और हॉर्स रेसिंग पर जीएसटी टैक्स कैसे वसूला जाए इस पर चर्चा होगी. इसके अलावा, काउंसिल  सिनेमा हाल में मिलने फ़ूड एंड बेवरेजेज पर 5 फीसदी टैक्‍स लगाने को मंजूरी दे सकता है. 

मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर बनेगी बात 

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जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के एजेंडे में कई अहम मसले हैं. इसमें बोगस कम्पनियों को रोकने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रॉसेस को कैसे सख्‍त बनाए उस पर भी चर्चा संभव है. जीएसटी ट्रिब्यूनल की कितनी बेंच और कहां-कहां खुलेगी, उस पर भी जीएसटी काउंसिल चर्चा कर सकता है. बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कैसिनो और हॉर्स रेसिंग पर टैक्स कैसे वसूला जाए, इस पर चर्चा का विषय रहेगा. 

फिटमेंट कमिटी की सिफारिशें 

GST Council की मीटिंग से पहले फिटमेंट कमिटी ने कई मुद्दों पर अपनी सिफारिश की है. इसमें ऑटो कंपनियों के लिए चुनिंदा मॉडल पर सेस लगाने, मिलेट प्रोडक्‍ट पर टैक्‍स घटाने, फ्लेक्‍स फ्यूल पर भी टैक्‍स से राहत देने और कैंसर की दवा पर टैक्‍स को तर्कसंगत बनाने जैसे मामले शामिल हैं. 

जीएसटी काउंसिल की फिटमेंट कमिटी ने साफ किया कि 4 मीटर से ज़्यादा, 1500 CC इंजन और 170 MM ग्राउंड क्लीयरेंस पर 22 फीसदी सेस लगेगा. कंपनियां कैटेगरी के हिसाब से सेस वसूल रही हैं. फिटमेंट का मानना है कि कैंसर की दवाई है और कीमत भी 63 लाख रुपये है . ऐसे में 12 फीसदी IGST देने पाना मरीज के लिए मुश्किल है. मेडिसिन और फूड फॉर स्पेशल मेडिसिन पर उपयोग आने वाले प्रोडक्ट पर भी IGST 5 और 12 फीसदी लग रही थी उसे भी जीरो करने कि सिफरिश की है. 

फिटमेंट कमिटी ने फ्लेक्स फ्यूल पर जीएसटी कम करने कि सिफारिश को नहीं माना है. कमिटी का मानना है कि फ्लेक्स फ्यूल कि कोई क्लियर परिभाषा नहीं है. वहीं, मिलेट से बने प्रोडक्ट पर भी जीएसटी कटौती की मांग को भी नहीं माना है. इसके अलावा, स्टील स्क्रैप पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तौर पर जीएसटी लगने कि मांग को भी अधिकारियों की कमिटी बना कर विचार करने को कहा है. 

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