GST Council Meeting: पिछले दिनों देश की सरकारी बीमा कंपनी LIC (Life Insurance Corporation) को मिले 290 करोड़ के जीएसटी नोटिस का मुद्दा अगले महीने होने वाली GST Council की बैठक में उठ सकता है. सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक में LIC को बिहार GST से मिले नोटिस पर चर्चा संभव है. जानकारी है कि काउंसिल में ऐसे मामलों में सफाई आ सकती है. इसके साथ ही दूसरी इंश्योरेंस कंपनियों को मिल रहे नोटिस पर भी चर्चा हो सकती है.

क्यों मिला है LIC को जीएसटी नोटिस?

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LIC ने शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद एक रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया था कि उसे बिहार- एडिशनल कमिश्नर स्टेट टैक्स (अपील), सेंट्रल डिवीजन से टैक्स नोटिस मिला है. ये 168.8 करोड़ जीएसटी, 107.1 करोड़ रुपये ब्याज और 16.7 करोड़ के पेनाल्टी का डिमांड नोटिस है. जीवन बीमा निगम ने कहा है कि वो इस नोटिस के खिलाफ GST Appellate Tribunal के पास जाएगी. आरोप है कि LIC ने पॉलिसीहोल्डर्स की ओर से मिले प्रीमियम पर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया उसे रिवर्स नहीं किया, साथ ही कुछ और उल्लंघन भी सामने आए हैं.

GST परिषद की बैठक में कई अहम फैसले संभव

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की अगली बैठक सात अक्टूबर को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में होगी. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले होने की संभावना है. जीएसटी परिषद ने एक्स पोस्ट पर दी जानकारी में बताया कि जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक सात अक्टूबर, 2023 को राजधानी नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में होगी. इस बैठक में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर लगने वाली जीएसटी दर सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है.

इससे पहले 2 अगस्त को हुई थी GST की बैठक

इससे पहले जीएसटी परिषद की 51वीं बैठक 2 अगस्त को संपन्न हुई थी. इस बैठक में कैसिनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी दरों को लेकर परिषद ने फैसला लिया था. इन तीन मदों पर जीएसटी की दर 28 फीसदी निर्धारित की गई थी. जीएसटी परिषद की बैठक में राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल थे. ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर 28% जीएसटी इस साल 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा.

GST क्या है?

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) एक अप्रत्यक्ष कर है जिसने भारत में कई अप्रत्यक्ष करों जैसे उत्पाद शुल्क, वैट, सेवा कर इत्यादि का स्थान ले लिया. ज्ञात हो, वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम वर्ष 2017 में देशभर में लागू किया गया था. जीएसटी वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है. भारत में वस्तु एवं सेवा कर कानून एक व्यापक, बहु-स्तरीय, गंतव्य-आधारित कर है जो प्रत्येक मूल्यवर्धन पर लगाया जाता है. जीएसटी पूरे देश के लिए एक एकल घरेलू अप्रत्यक्ष कर कानून बन गया है.

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