जीएसटी बिल के नाम पर क्या ग्राहकों को नुकसान उठाना पड़ रहा है? दुकानदार MRP के ऊपर अलग से जीएसटी वसूल रहे हैं? क्या MRP पर ऊपर से जीएसटी नहीं लगता? संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार उपभोक्ताओं के हित में कुछ सवालों के जवाब दिए हैं. सरकार से ट्रेडर्स की ओर से ग्राहकों को ओवरचार्ज किए जाने को लेकर कई सवाल पूछे गए थे.

ग्राहकों से ओवरचार्जिंग पर सवाल

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लोकसभा सांसद रामदास सी. टाडास ने लोकसभा में सरकार से पूछा था कि क्या कुछ रिटेल ट्रेडर्स MRP पर GST बढ़ाकर जीएसटी बिल बढ़ाकर ग्राहकों से ज्यादा पैसे ले रहे हैं? उन्होंने ये भी पूछा था कि क्या ओवरचार्जिंग की किसी घटना को लेकर उनके पास कोई जानकारी है?

सरकार ने क्या दिया जवाब?

इसपर वित्तराज्य मंत्री पंकज चौधरी की ओर से जवाब दिया गया है कि MRP में जीएसटी शामिल होता है, इससे अधिक भुगतान न करें. अतिरिक्त भुगतान की कोई शिकायत सरकार के संज्ञान में नहीं है.

उन्होंने कहा कि सेंट्रल टैक्स फॉर्मेशन के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है. साथ ही Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 (as amended) के नियम 6 के तहत ऐसा प्रावधान है कि हर पैकेज पर घोषणा होनी चाहिए. हर पैकेज पर एक साफ तौर पर डेक्लेरेशन होगा, पैकेज का सेल प्राइस ये साफ दिखाना चाहिए कि वो हर तरह के टैक्स को मिलाकर उसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी MRP है. 

यानी कि इस नियम के तहत किसी भी प्री-पैकेज्ड कमोडिटी के MRP में सभी तरह के टैक्स शामिल होते हैं. उपभोक्ता विभाग ने इसे लेकर 23 दिसंबर, 2019 को एक लेटर भी जारी किया था और केंद्र-राज्य के कंट्रोलर्स को फील्ड स्टाफ की ओर से निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा था.