टायर बनाने वाली बड़ी कंपनी को मिला ₹2.06 करोड़ का जीएसटी नोटिस, इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) पर फंसा है मामला
Apollo Tyres ने शेयर बाजार को बताया कि तमिलनाडु के उपायुक्त (सीटी) ने जीएसटी अधिनियम के तहत एक आदेश पारित किया है, जिसमें जीएसटी मांग और जुर्माने सहित 2.06 करोड़ रुपये की मांग की गई है.
अपोलो टायर्स लिमिटेड (Apollo Tyres Limited) ने मंगलवार को कहा कि उसे जीएसटी प्राधिकरण से 2.06 करोड़ रुपये की टैक्स मांग (Tax Demand) और जुर्माने का आदेश मिला है. कंपनी ने बताया कि तमिलनाडु में जीएसटी प्राधिकरण ने इनपुट टैक्स क्रेडिट(आईटीसी) का लाभ उठाने और अन्य मुद्दों के चलते यह आदेश जारी किया.
क्यों मिला है टैक्स नोटिस?
अपोलो टायर्स ने शेयर बाजार को बताया कि तमिलनाडु के उपायुक्त (सीटी) ने जीएसटी अधिनियम के तहत एक आदेश पारित किया है, जिसमें जीएसटी मांग और जुर्माने सहित 2.06 करोड़ रुपये की मांग की गई है. कंपनी ने बताया कि यह मामला आईटीसी का लाभ उठाने और अन्य मुद्दों से जुड़ा है. अपोलो टायर्स ने कहा कि कंपनी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करेगी. साथ ही जोड़ा कि इस मुद्दे के कारण उसकी वित्तीय, परिचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.
पहले भी मिला था नोटिस
कंपनी को अभी मार्च में भी जीएसटी नोटिस मिला था. अपोलो टायर्स ने बताया था कि उसे 18 मार्च, 2024 को
SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 के नियम 30 के अंतर्गत सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स एक्ट, 2017 के तहत नोटिस मिला है. कंपनी से जीएसटी पेमेंट की मांग की गई थी और इनपुट टैक्स क्रेडिट की ओर से 57,000 रुपये की पेनाल्टी भरने को कहा गया था. उस वक्त भी मामला इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर ही था और कंपनी ने उस वक्त भी कहा था कि वो आदेश के खिलाफ अपील करेगी.