GST रिटर्न न भरने पर यह मिल सकती है राहत, काउंसिल बैठक में 14 जून को होगा फैसला
GST काउंसिल की तिमाही बैठक 14 जून को होगी. इस बैठक में व्यापारियों को कई बड़े फैसले होने की उम्मीद है. सूत्रों की मानें तो अगली बैठक में अगस्त 2017 से जनवरी 2020 तक के लिये GST return दाखिल नहीं करने पर लगने वाली late fees को माफ करने पर चर्चा होगी.

जीएसटी परिषद की अगली बैठक 14 जून को हो सकती है. (Reuters)
GST काउंसिल की तिमाही बैठक 14 जून को होगी. इस बैठक में व्यापारियों को कई बड़े फैसले होने की उम्मीद है. सूत्रों की मानें तो अगली बैठक में अगस्त 2017 से जनवरी 2020 तक के लिये GST return दाखिल नहीं करने पर लगने वाली late fees को माफ करने पर चर्चा होगी.
CBIC के ट्वीट के मुताबिक अगस्त 2017 से जनवरी 2020 के दौरान gst penalty (late fees) माफ करने के मुद्दे पर GST काउंसिल की अगली बैठक में चर्चा होगी. जीएसटी परिषद की अगली बैठक 14 जून को हो सकती है.
CBIC ने कहा कि अगस्त 2017 से gst व्यवस्था की शुरुआत हुई है. ऐसी मांगें हैं कि जिन रिटर्न को तब से ही (अगस्त 2017 से) दाखिल किए जाने की जरूरत है, उनके लिए late fees माफ कर दी जाये.
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न संकट के मद्देनजर पहले ही फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई 2020 के gst return को दाखिल करने का समय जून 2020 तक बढ़ाने की घोषणा कर चुकी हैं.
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— Zee Business (@ZeeBusiness) April 15, 2020
इसके लिये कोई late fees नहीं ली जाएगी. Cbic ने कहा कि यह पक्का करने के लिये शुल्क लगाया जाता है कि करदाता समय पर रिटर्न दाखिल करें.
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सूत्रों के अनुसार, उम्मीद है कि काउंसिल राज्यों और केंद्र के लिए राजस्व बढ़ाने के लिए कुछ गैर-जरूरी चीजों पर tax की दर और उपकर (सेस) बढ़ाने पर विचार कर सकती है. कई राज्यों को अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन में कथित तौर पर 80 से 90 प्रतिशत का नुकसान उठाना पड़ा है.
जीएसटी परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी. परिषद को उन राज्यों की जरूरतों का भी ध्यान रखना होगा, जिन्हें कोरोनावायरस फैलने के बाद बड़े राजस्व घाटे का सामना करना पड़ रहा है. राष्ट्रव्यापी बंद के बाद से कारोबार व्यापक पैमाने पर ठप पड़ गया है.
11:11 AM IST