बजट के दिन सरकार के लिए आई गुड न्यूज, जनवरी में 12% बढ़कर 1.96 लाख करोड़ GST कलेक्शन
January GST Collection: बजट के बाद जीएसटी के मोर्चे पर भी सरकार के लिए अच्छी खबर आई है. जीएसटी रेवेन्यू 12.3 प्रतिशत बढ़कर 1.96 लाख करोड़ रुपये हो गया.
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January GST Collection: घरेलू आर्थिक गतिविधियां बढ़ने से जनवरी में सकल माल एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्व 12.3 प्रतिशत बढ़कर 1.96 लाख करोड़ रुपये हो गया. शनिवार को जारी सरकारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई. जीएसटी संग्रह में घरेलू स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री से रेवेन्यू 10.4 प्रतिशत बढ़कर 1.47 लाख करोड़ रुपये हो गया. आयातित वस्तुओं से टैक्स रेवेन्यू 19.8 प्रतिशत बढ़कर 48,382 करोड़ रुपये रहा है.
January GST Collection: 1.95 लाख करोड़ रुपए जीएसटी रेवेन्यू
जनवरी में कुल जीएसटी रेवेन्यू 1,95,506 करोड़ रुपये रहा, जो सालाना 12.3 प्रतिशत की वृद्धि है. समीक्षाधीन महीने में 23,853 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया गया, जो 24 प्रतिशत अधिक है. रिफंड को समायोजित करने के बाद कुल शुद्ध जीएसटी रेवेन्यू 10.9 प्रतिशत बढ़कर 1.72 लाख करोड़ रुपये रहा. केपीएमजी के इनडायरेक्ट टैक्स प्रमुख और पार्टनर अभिषेक जैन ने कहा कि जीएसटी संग्रह में लगातार बढ़ोतरी आर्थिक वृद्धि में तेजी और बिजनेस के बीच टैक्स कंप्लायंस बढ़ने का संकेत देती है.'
January GST Collection: इन राज्यों में केवल 5-9 फीसदी जीएसटी वृद्धि
अभिषेक जैन ने कहा,'ज्यादा रिफंड देने के बाद भी टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी होना अच्छी बात है. इसका मतलब है कि टैक्स विभाग अब रिफंड ज्यादा तेज हो गया है. यह कारोबार के लिए एक अच्छा कदम है.' डेलॉयट इंडिया के भागीदार एम एस मणि ने कहा कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात तेलंगाना और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में जीएसटी संग्रह में 10-20 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई. दूसरी ओर जीएसटी अधिकारियों के लिए यह चिंता की बात है कि कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, पंजाब और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों में केवल 5-9 प्रतिशत की वृद्धि हुई.
January GST Collection: जीएसटी संशोधन का प्रस्ताव
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केन्द्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए कहा कि बजट में व्यापार सुविधा सुनिश्चित करने के लिए जीएसटी कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव है:
- अगर कोई इनपुट सेवा वितरक दूसरे राज्य से सामान मंगवाता है, और उस पर टैक्स "रिवर्स चार्ज" के हिसाब से दिया जाता है, तो उस टैक्स का क्रेडिट लेने का नियम बनेगा.
- सामान को ट्रैक करने के लिए, उस पर एक खास निशान लगाने का नया नियम बनेगा.
- अगर किसी को क्रेडिट नोट मिलता है, जिससे उसका टैक्स कम होता है, तो उस क्रेडिट नोट पर इनपुट टैक्स क्रेडिट बदलने का नियम बनेगा.
- अगर सिर्फ जुर्माना मांगा गया है, और टैक्स नहीं, तो अपील करने के लिए जुर्माने की 10 प्रतिशत रकम जमा करनी होगी.
- अगर सामान को ट्रैक करने के नियमों का पालन नहीं किया गया, तो जुर्माना लगेगा.
- स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन में रखे सामान को, एक्सपोर्ट करने से पहले या घरेलू इस्तेमाल के लिए भेजने से पहले, सामान की सप्लाई नहीं माना जाएगा. इस पर पहले से दिया गया टैक्स वापस नहीं मिलेगा. यह नियम 1 जुलाई 2017 से लागू होगा.
- "स्थानीय प्राधिकरण" की परिभाषा में "स्थानीय निधि" और "नगरपालिका निधि" शब्दों का मतलब बताया गया है.
- रिटर्न फाइल करने के लिए कुछ नई शर्तें और पाबंदियां लगाई गई हैं.
बजट में बताया गया है कि जीएसटी काउंसिल की सलाह के अनुसार ये बदलाव राज्यों से बातचीत के बाद तय तारीख से लागू होंगे.
08:14 PM IST