GST Council Meeting: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में मंगलवार को जीएसटी काउंसिल परिषद की 50वीं बैठक हुई. इसमें कैसिनो, ऑनलाइन गेमिंग और हॉर्स रेसिंग समेत कई चीजों पर टैक्स लगाने को लेकर बड़ा फैसला हुआ है. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) काउंसिल की बैठक में कैसिनो, ऑनलाइन गेमिंग और हॉर्स रेसिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने पर समहति बनी है. अब Casinos और ऑनलाइन गेम पर खेलना महंगा पड़ेगा. इसके साथ ही कैंसर की इंपोर्टेड दवा और सिनेमाघरों में खाने-पीने की चीजों के सस्ते होने की उम्मीद है.

महंगा

  • ऑनलाइन गेमिंग
  • हॉर्स रेसिंग
  • कसीनो

सस्ता 

  • कैंसर की इंपोर्टेड दवा
  • सिनेमाघरों में खाने-पीने की चीजें

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

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ऑनलाइन गेमिंग पर SVP, Business Strategy के Head सिद्धार्थ शर्मा ने कहा कि GST Council ने जो ग्रॉस गेमिंग वेल्यू पर 28% टैक्स लगाया है उसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं की गई थी. इससे इंडस्ट्री को काफी नुकसान पहुंच सकता है. ये असर केवल नई इंडस्ट्री पर ही नहीं पड़ेगा बल्कि इसका असर इंडस्ट्री के लिए आने वाले नए-नए मौकों और इनोवेशंस पर भी पड़ेगा. सरकार की तरफ से ये फैसला इंडस्ट्री के आग्रहों और बाहर के उदाहरणों को दिमाग में रखते हुए नहीं लिया गया है. वहीं ये ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के पक्ष में बन रहे माहौल के भी उलट जाता है. ऐसे में बिजनेसेस को ये चिंता सताए जा रही है कि यह फैसला यूजर्स को नाजायज सट्टेबाजी और जुआ ऑपरेटर्स की ओर धकेल देगा, जो देश के कानूनों का पालन नहीं करते हैं.

ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी

GST काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसिनो पर 28 फीसदी GST लगाने की मंजूरी दे दी है. काउंसिल ने कहा कि गेम के फेस वैल्यू के हिसाब से 28% GST  लगेगा.

सिनेमाघरों में खाना-पीना हुआ सस्ता

GST काउंसिल ने आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए सिनेमा घरों में खाने-पीने की चीजों पर जीएसटी में कटौती की है. इससे अब लोगों को सिनेमा घरों में खाने-पीने की चीजों के दाम में थोड़ी राहत मिलेगी. GST काउंसिल ने फूड, बेवरेजेज पर GST 18% से 5% किया. वहीं LD स्लैग, FLY ASH पर GST 18% से घटाकर 5% किया गया.

कैंसर की दवाएं होंगी सस्ती

GST काउंसिल ने अपनी बैठक में कैंसर का इलाज करने वाली और कुछ गंभीर बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाओं को GST के दायरे से बाहर रखने का फैसला किया है. मेडिसिन और फ़ूड फॉर स्पेशल मेडिसिन पर उपयोग आने वाले प्रोडक्ट पर भी IGST 5% और 12% लग रही थी उसे भी जीरो करने कि सिफ़ारिश की है. वहीं, कैंसर की इम्पोर्टेड दवा पर IGST नहीं लगेगा.

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