कोरोनावायरस (Coronavirus) Lockdown के 17 मई के बाद बढ़ने के आसार हैं. इस बीच, केंद्र सरकार ने तमाम वर्करों, इंडस्‍ट्री और किसानों के लिए relief पैकेज का ऐलान किया है. FM निर्मला सीतामरण के मुताबिक सर‍कार ने 20 लाख करोड़ के relief package के ऐलान के साथ कर्मचारियों के फायदे की एक और बात पर गौर किया है. वह यह कि उन्‍हें अब 5 साल के बजाय 1 साल पर Gratuity का लाभ मिले. हालांकि इसके लिए कानून में बदलाव करना होगा और इसे संसद पास करेगी. अगर ऐसा होता है तो इससे प्राइवेट और सरकारी क्षेत्र के करोड़ों कर्मचारियों को लाभ होगा.

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वित्‍त मंत्री के मुताबिक 44 लेबर संबंधी कानूनों को 4 लेबर कोड में समाहित किया गया है. इसे संसद में पेश किया जाएगा. इसके मुताबिक स्थायी कर्मचारियों को 1 साल में ही ग्रेच्युटी का लाभ मिलने लगेगा.

अभी क्‍या फायदा

AG ऑफिस ब्रदरहुड, प्रयागराज के पूर्व अध्‍यक्ष हरीशंकर तिवारी ने बताया कि अभी सरकारी नियमों के तहत 5 साल की सर्विस पूरी होने के बाद कर्मचारी Gratuity का हकदार बनता है. 5 साल से पहले नौकरी छोड़ने या जाने पर यह रकम नहीं मिलती. 

Gratuity फॉर्मूला

Gratuity : 15 दिनों की Last basic salary x Length of service x 15/26

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क्‍यों मिलती है ग्रैच्‍युटी

जिस कंपनी में 10 से ज्‍यादा कर्मचारी हैं, वहां इम्‍प्‍लॉयर को संस्‍थान के हर कर्मचारी को ग्रैच्‍युटी देनी होती है. पेमेंट ऑफ ग्रैच्‍युटी एक्‍ट, 1972 के तहत सरकार ने टैक्‍स फ्री ग्रैच्‍युटी की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी है.

कर्मचारी की मृत्यु पर

अगर नौकरी करने के दौरान 5 साल से पहले कर्मचारी की मृत्यु होती है तो ऐसे मामले में इम्पलाई के परिवार को नियमानुसर ग्रैच्युटी की रकम मिलेगी.

अपंगता पर

महिला या पुरुष कर्मचारी नौकरी करने के दौरान किसी हादसे या बीमारी के कारण फिजिकली अपंग हो जाता है, तो इम्‍प्‍लॉयर की तरफ से कर्मचारी को नियमानुसार ग्रैच्युटी दी जाती है.