Small Savings Schemes: छोटी  बचत योजनाओं (Small Savings Schemes) में निवेश करने वालों के लिए बड़ी खबर है. सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) और सीनियर सीटिजन्स सेविंग्स स्कीम (SCSS) सहित अलग-अलग छोटी बचत योजनाओं के लिए नियमों में राहत दी है. नए नियम के तहत सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम के तहत खाता खोलने को 3 महीने का समय मिलेगा, जबकि वर्तमान में यह अवधि एक महीने की है.

3 महीने के भीतर खोला जा सकेगा SCSS खाता

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गजट नोटिफिकिशन के अनुसार कोई व्यक्ति रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलने की तारीख से 3 महीने के भीतर सीनियर सीटिजन्स सेविंग्स स्कीम (SCSS) के तहत खाता खोल सकता है. यह नोटिफिकेशन 9 नवंबर को जारी हुई. नोटिफिकेशन में कहा गया कि मैच्योरिटी की तारीख या एक्सटेंडेड मैच्योरिटी की तारीख पर योजना के लिए तय दर से ब्याज (Interest Rate) मिलेगा.

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PPF के नियमों में हुए ये बदलाव

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) के मामले में खातों को समय से पहले बंद करने के संबंध में कुछ बदलाव किए गए हैं. नोटिफिकेशन में कहा गया कि इस योजना को पब्लिक प्रोविडेंट फंड (संशोधन) योजना, 2023 कहा जा सकता है.

इस स्कीम के निकासी नियमों में बदलाव

इसके अलावा, नेशनल सेविंग्स टाइम डिपॉजिट स्कीम (National Savings Time Deposit scheme) के तहत समय से पहले निकासी के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं. अगर 5 साल की अवधि वाले खाते में जमा राशि खाता खोलने की तारीख से 4 साल के बाद समय से पहले निकाली जाती है, तो पोस्ट ऑफिस बचत खाते (Post Office Savings Account) पर लागू दर से ब्याज देय होगा.

मौजूदा नियमों के अनुसार उक्त स्थिति में 3-वर्षीय टाइम डिपॉडिट के लिए एडमिसबल रेट से ब्याज दिया जाता है. छोटी बचत योजनाओं को मैनेड वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) के तहत आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा किया जाता है. 

वर्तमान में, सरकार 9 प्रकार की छोटी बचत योजनाएं प्रदान करती है, जिनमें रिकरिंग डिपॉजिट (RD), पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), महिला सम्मान बचत सर्टिफिकेट (Mahila Samman Saving Certificate) , किसान विकास पत्र (KVP), नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) और सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम (SCSS) शामिल हैं.