केंद्र सरकार ने कहा है कि रियल एस्टेट (Real Estate) संपत्तियों के उन खरीदारों को वस्तु एवं सेवा कर (GST) नहीं चुकाना होगा, जो पूर्णता (Completion) प्रमाणपत्र जारी करने के बाद पूरी तरह से तैयार मकान या फ्लैट खरीदेंगे. वित्त मंत्रालय ने कहा कि निर्मित परिसरों, भवनों और तैयार फ्लैटों के खरीदारों को यह सूचित किया जाता है कि ऐसी स्थिति में जहां इनकी खरीद सक्षम अधिकारी द्वारा निर्माण (Construction) पूरा होने का प्रमाण-पत्र जारी करने के बाद की गई हो, वहां ऐसी संपत्तियों पर GST कर नहीं लगेगा.

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बिना प्रमाणपत्र वाली सपंत्ति पर लगेगा जीएसटी

जीएसटी केवल उन निमार्णाधीन संपत्तियों या तैयार फ्लैटों पर लगाया जाएगा, जिनकी बिक्री के समय तक सक्षम अधिकारी द्वारा उनका निर्माण पूरा होने का प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है. वित्त मंत्रालय ने कहा कि जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी आवास मिशन (JNNUHM), राजीव आवास योजना (RHY), प्रधानमंत्री जन आवास योजना (PMJAY) या ऐसी ही अन्य सरकारी रियायती योजनाओं पर 8 फीसदी का जीएसटी लगाए जाने का प्रावधान है.

 

बिल्‍डरों को नहीं करना होगा जीएसटी का भुगतान

हालांकि ऐसी परियोजनाओं के बिल्डरों को ज्यादातर मामलों में जीएसटी का भुगतान नहीं करना होगा, क्योंकि उनके बुक ऑफ अकाउंट में आउटपुट जीएसटी चुकाने के लिए पर्याप्त मात्रा में इनपुट टैक्स क्रेडिट मौजूद रहेगा. रियायती आवासीय योजनाओं के अलावा ऐसी अन्य योजनाओं पर भी कर अदाएगी जीएसटी लागू होने के बाद ज्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है.