सरकार ने टैक्सपेयर्स को खुशखबरी दे दी है. अंतरिम बजट- 2024 में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि सरकार छोटे बकाये डायरेक्ट टैक्स डिमांड को माफ कर देगी. इसमें शर्त रखी गई थी कि वित्तीय वर्ष 2009-10 तक की अवधि के लिए 25,000 रुपये तक और वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि के लिए 10,000 रुपये तक की बकाया प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस ले लिया जाएगा. अब सरकार ने छोटे बकाया टैक्स डिमांड को माफ करने की योजना शुरू कर दी है, जिसमें हर टैक्सपेयर को 1 लाख तक के टैक्स बकाये पर राहत दी जाएगी.

टैक्स डिमांड पर CBDT ने जारी किया आदेश

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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने अपने एक आदेश में कहा है कि टैक्स विभाग ऐसे पुराने पात्र टैक्स डिमांड को खत्म कर रहा है, जो 31 जनवरी, 2024 तक बकाया थे. ये आदेश 31 फरवरी को जारी हुआ था, जिसे 19 फरवरी, 2024 को प्रकाशित किया गया है. इसमें कहा गया है कि "पात्र बकाया टैक्स डिमांड को माफ और खत्म कर दिया गया है. कृपया अपने अकाउंट को लॉगइन करें और इस पाथ- Pending Action > Response to Outstanding Demand- पर जाकर अपने 'Extinguished Demands' का स्टेटस चेक कर लें."

लागू होंगी ये शर्तें

आउटस्टैंडिंग डिमांड 31 जनवरी, 2024 तक हर तरह के बकाया इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स पर लागू होगा. इसके तहत वित्त वर्ष 2009-10 तक के लिए 25,000 रुपये और वित्त वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक 10,000 रुपये के बकाये पर छूट दी जाएगी. इसी लिमिट के तहत ही इंटरेस्ट, पेनाल्टी और सेस वगैरह भी शामिल किए जाएंगे. हालांकि, TDS-TCS के तहत मांगे गए टैक्स डिमांड पर ये छूट लागू नहीं होगी.

टैक्स डिमांड पर ये छूट हर टैक्सपेयर यानी एक पैन कार्ड पर 1 लाख रुपये तक की ही होगी. अगर किसी के कुल डिमांड का अमाउंट 1 लाख से ऊपर जा रहा है तो ये बस 1 लाख या उससे कम पर ही लागू होगी, बाकी डिमांड उन्हें जमा करना होगा. साथ ही जितने डिमांड पर छूट मिल रही है, उसपर रिफंड नहीं क्लेम किया जा सकता. आपको ये छूट लेने के लिए कुछ नहीं करना है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सेंट्रल प्रोसेसिंग सेल अपने आप ये संशोधन लागू कर देगी.