आयकर विभाग (Income Tax) ने PAN की जगह 12 नंबर के आधार (Aadhaar) अंक के इस्‍तेमाल की इजाजत दे दी है. लेकिन यहां यह ध्‍यान रखना जरूरी है कि अगर आपने आधार नंबर गलत भरा तो आप पर 10 हजार रुपए तक जुर्माना लग सकता है. आधार की इजाजत फाइनेंस बिल 2019 में पेश आयकर अधिनियम 1961 के नए संशोधन से मिली है. इसके तहत पैन की जगह आधार के इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है. लेकिन गलत आधार नंबर देने पर 10 हजार रुपये के जुर्माने का भी प्रवाधान है.

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कहां दे सकते हैं आधार

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने, बैंक खाता खोलने, डीमैट अकाउंट खोलने और 50 हजार रुपये से अधिक के म्यूचुअल फंड (MF) और बॉन्ड खरीदने में आप PAN की जगह आधार नंबर का इस्‍तेमाल कर सकते हैं.

कब लगेगा जुर्माना

> ITR या किसी और दस्‍तावेज में PAN के बदले आधार नंबर गलत डाला.

> किसी ट्रांजेक्‍शन के वक्‍त PAN या आधार नंबर नहीं भर पाते.

> इनकम टैक्‍स विभाग सिर्फ आपका आधार नंबर लेकर तसल्‍ली नहीं करेगा बल्कि बॉयोमेट्रिक ऑ‍थेंटिकेशन भी होगा. अगर ई वेरिफिकेशन फेल हुआ तो भी जुर्माना लगेगा. 

> बैंक में गलत आधार नंबर देने पर भी जुर्माना लग सकता है.

जहां गलती वहां जुर्माना

अगर आपने आधार नंबर कई जगह गलत भरा है तो जितनी जगह गलती मिलेगी आपको उतनी बार 10-10 हजार रुपए जुर्माना भरना होगा.